बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बलात्कार के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता रविन्द्र कु मार ने बताया कि गत 12 फरवरी 2011 की शाम डिबाई क्षेत्र के गालिबपुर निवासी डम्बर सिंह की नौ साल की पुत्री अपनी सहेली के साथ खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही नेमपाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने बालिका को दबोच लिया और बालात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी।
बालिका के साथ गई उसकी सहेली ने गांव में आकर घटना की जानकारी दी जिस पर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने रातभर बालिका की तलाश की तो उसका शव खेत में पडा मिला।
पुलिस ने आरोपी नेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीष्ा कामनी पाठक ने बलात्कार के आरोप में नेमपाल को आजीवन कारावास तथा 10 हजार के जुर्माने के अलावा हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। -
सरकारी अधिवक्ता रविन्द्र कु मार ने बताया कि गत 12 फरवरी 2011 की शाम डिबाई क्षेत्र के गालिबपुर निवासी डम्बर सिंह की नौ साल की पुत्री अपनी सहेली के साथ खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही नेमपाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने बालिका को दबोच लिया और बालात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी।
बालिका के साथ गई उसकी सहेली ने गांव में आकर घटना की जानकारी दी जिस पर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने रातभर बालिका की तलाश की तो उसका शव खेत में पडा मिला।
पुलिस ने आरोपी नेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीष्ा कामनी पाठक ने बलात्कार के आरोप में नेमपाल को आजीवन कारावास तथा 10 हजार के जुर्माने के अलावा हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। -
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