चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी चर्चित एनडी तिवारी की तरह पितृत्व विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। हुड्डा पर आरोप लगा है कि उन्होंने गैरकानूनी रूप से दूसरी शादी की है और उनका एक बेटा भी है। जिसके बाद विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के नेताओं ने हुड्डा से इस्तीफा देने की मांग की।
मीडिया को संबोधित करते हुए आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने 1992 में देहरादून की महिला से शादी की। जबकि उससे पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी।
चौटाला ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है। कांग्रेस हाईकमांड को तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर पार्टी से निष्कासित करना चाहिए।
इनेलो के नेता ने दावा किया कि पिछले साल उक्त महिला ने देहरादून की कोर्ट में शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि उसने हुड्डा से शादी की है और उसका एक बेटा भी है। चौटाला का दावा है कि महिला ने कोर्ट के सामने इस मामले में एक एफिडेविट भी पेश किया। चौटाला का दावा है कि हुड्डा ने महिला को धोखा दिया है।
चौटाला की मांग है कि इस मामले की जांच कराई जाए और हुड्डा को उनके पद से हटाया जाए। ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
मुख्यमंत्री हुड्डा का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता बी. बी. बत्रा ने कहा कि इनेलो नेता द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। उन्होंने दावा किया कि महिला की शिकायत देहरादून कोर्ट ने ही खारिज कर दी थी।
मीडिया को संबोधित करते हुए आईएनएलडी के जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा ने 1992 में देहरादून की महिला से शादी की। जबकि उससे पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी।
चौटाला ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है। कांग्रेस हाईकमांड को तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर पार्टी से निष्कासित करना चाहिए।
इनेलो के नेता ने दावा किया कि पिछले साल उक्त महिला ने देहरादून की कोर्ट में शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि उसने हुड्डा से शादी की है और उसका एक बेटा भी है। चौटाला का दावा है कि महिला ने कोर्ट के सामने इस मामले में एक एफिडेविट भी पेश किया। चौटाला का दावा है कि हुड्डा ने महिला को धोखा दिया है।
चौटाला की मांग है कि इस मामले की जांच कराई जाए और हुड्डा को उनके पद से हटाया जाए। ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।
मुख्यमंत्री हुड्डा का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता बी. बी. बत्रा ने कहा कि इनेलो नेता द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। उन्होंने दावा किया कि महिला की शिकायत देहरादून कोर्ट ने ही खारिज कर दी थी।
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