जोधपुर। नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सोमवार को आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं आसाराम के साथी और मामले में सह आरोपी शिवा और शिल्पी को जमानत मिल गई।
दूसरी बार खारिज हुई याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने अपने आदेश में कहाकि मामला दर्ज होने से लेकर परिस्थितियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही निचली अदालत में आरोप भी तय होने हैं। इसके चलते जमानत देना उचित नहीं होगा।
शिवा और शिल्पी को मिली जमानत
इसी मामले में आसाराम का सहयोग करने के मामले में सह आरोपी सेवादार शिवा और वार्डन शिल्पी को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि जोधपुर स्थित आश्रम में अपने गुरूकुल की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम सहित पांच आरोपी जेल में है। इस मामले में निचली अदालत में चार्जशीट पेश होने के साथ ही चार्ज आदेश दे दिए गए हैं। इस पर 13 फरवरी को आरोप सुनाए जाएंगे।
दूसरी बार खारिज हुई याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने अपने आदेश में कहाकि मामला दर्ज होने से लेकर परिस्थितियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही निचली अदालत में आरोप भी तय होने हैं। इसके चलते जमानत देना उचित नहीं होगा।
शिवा और शिल्पी को मिली जमानत
इसी मामले में आसाराम का सहयोग करने के मामले में सह आरोपी सेवादार शिवा और वार्डन शिल्पी को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि जोधपुर स्थित आश्रम में अपने गुरूकुल की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम सहित पांच आरोपी जेल में है। इस मामले में निचली अदालत में चार्जशीट पेश होने के साथ ही चार्ज आदेश दे दिए गए हैं। इस पर 13 फरवरी को आरोप सुनाए जाएंगे।
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