सोमवार, 3 फ़रवरी 2014

बिना फूड लाइसेन्स खाध सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही


आवेदन का आज अनितम दिन

बिना फूड लाइसेन्स खाध सामग्री विक्रय करने पर होगी कार्यवाही


बाडमेर, 3 फरवरी। भारत सरकार द्वारा पारित खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 को 5 अगस्त, 2011 को लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 63 के अनुसार किसी भी खाध सामग्री के विक्रय करने के लिए खाध अनुज्ञा पत्र आवश्यक किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. फूसाराम विश्नोर्इ ने बताया कि इस फूड लाइसेन्स को अनिवार्य रूप से लागू करने कीे अनितम तिथि 4 फरवरी, 2014 है। उन्होने बताया कि इस अवधि तक हर खाध विक्रेता को हर हाल में फूड लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। इस कानून के अनुसार कोर्इ भी खाध विक्रेता खाध सामग्री जो मानव उपभोग के काम आती है, को बिना अनुज्ञा पत्र के विक्रय न करें। अगर बिना खाध अनुज्ञा पत्र के कोर्इ भी फूुड बिजनेस आपरेटर किसी खाध सामग्री को विक्रय, स्टाक, परिवहन, उत्पादन करता पाया गया तो उसके विरूद्ध एफएसएसए की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसमें 6 माह का कठोर कारावास व 5 लाख रूपये जुर्माना से दणिडत किया जाएगा।

रजिस्टे्रशन करवाना होगा

लाइसेन्स व रजिस्टे्रशन व्यापारी के व्यापार के टर्न आवर पर निर्भर करता है। जिस व्यापारी का वार्षिक टर्नआवर 12 लाख या इससे कम है उन्हे केवल रजिस्टे्रेशन करवाना होगा जिसका शुल्क 100 रूपये है तथा जिनका वार्षिक टर्न आवर 12 लाख से ज्यादा है, उन व्यापारियों को लाइसेन्स बनाना होगा जिसका शुल्क 2000 रूपये होगा। शुल्क के बारे में विस्तृत जानकारीूूूण्ेिेंपण्हवअण्पद पर प्राप्त कर सकते है।

नये कानून के तहत खाध पदार्थ जो मानव उपभोग के लिये विक्रय, प्रासेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, आयात, निर्यात, परिवहन कर रहे हो, उन सभी व्यापारियों को खाध का लाइसेन्स रजिस्टे्रशन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी किराणा स्टोर, हलवार्इ, रेस्तरा, दूध उत्पादक एवं विक्रेता, होटल, पूजा स्थल पर प्रसाद बेचने वाले, केटरस, टिपिन सर्विस वाले भी इसमें शामिल है। इस कानून के दायरे में छोटा हाथठेला व्यापारी से लेकर बडी-बडी उत्पादक यूनिटे भी शामिल है।

आवेदन का तरीका

10 दिसम्बर, 2013 के बाद सभी फूड लाइसेन्स व रजिस्टे्रशन आन लार्इन किये जा चुके है। सभी व्यपारियों को अपना आवेदन आन लार्इन भरना होगा। लाइसेन्स के लिए प्रत्येक फूड बिजनेस आपरेटर को र्इ-मेल आर्इडी व मोबार्इल नम्बर देना अनिवार्य है तथा रजिस्टे्रशन के लिए केवल मोबार्इल नम्बर ही पर्याप्त है।

कौन कर सकेगा कार्यवाही

उन्होने बताया कि खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 एक विशिष्ट विधि है, इसमें 101 धाराएं है जिसकी धारा 38 में खाध सुरक्षा अधिकारी को असीमित अधिकार प्राप्त है। खाध सुरक्षा अधिकारी इस धारा के अधीन किसी भी स्थान जहां खाध सामग्री स्टाक, उत्पवादन, संग्रहण या विक्रय की जा रही है, के परिसर की तलाशी, जाच आदि कर सकता है। व्यापारी के व्यापार से संबंधित समस्त रिकार्ड को उचित कारण होने पर सीज करने का अधिकार खाध सुरक्षा अधिकारी को प्राप्त है।

विशेष ग्राम सभा की बैठक स्थगित

बाडमेर, 3 फरवरी। पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत चवा में 5 फरवरी को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी गर्इ है।

आर्इडब्ल्युएमपी योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 (चतुर्थ बैच) में स्वीकृत परियोजना बाड़मेर आर्इडब्ल्युएमपी-64 की ग्राम पंचायत चवा में जल ग्रहण उप समिति के गठन हेतु 5 फरवरी को विशेष ग्राम सभा की बैठक निर्धारित की गर्इ थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

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जिला आयोजना समिति कीे बैठक 10 को

बाडमेर, 3 फरवरी। जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर की अध्यक्षता में 10 फरवरी को दोपहर 2.00 बजे में आयोजित की जाएगी।

मुख्य आयोजना अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोािजत होने वाली उक्त बैठक में बीआरजीएफ वार्षि कार्य योजना वर्ष 2012-13 एवं उससे पूर्व की अवशेष राशि के विरूद्ध संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन, पूर्व वार्षिक योजना बीआरजीएफ में अवशेष राशि में नये कार्यो का अनुमोदन सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

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गार्गी पुरस्कार समारोह 2014 आज

बाडमेर, 3 फरवरी। बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में माध्यमिक परीक्षा 2013 में 75 प्रतिशत एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार स्वरूप चैक वितरण समारोह का आयोजन अन्तरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय बाडमेर में मंगलवार को दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया जाएगा।

प्रधानाचार्य श्रीमती राजेश महरवाल ने बताया कि उक्त समारोह की मुख्य अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर, विशिष्ट अतिथि डा. प्रियका चौधरी तथा जोगाराम जाखड होंगे।

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पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव

कुल तीन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत


बाडमेर, 3 फरवरी। पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंचायत समिति बायतु के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 एवं पंचायत समिति सिवाना के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के लिए सोमवार तक कुल तीन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने बताया कि बायतु पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 के उप चुनाव के लिये निर्दलीय जतू देवी तथा पंचायत समिति सिवाना के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के लिय भारतीय जनता पाटी के गुमानसिंह व इणिडयन नेशनल कांग्रेस के अमीचंद द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

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नगर पालिका उप चुनाव चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत
बाडमेर, 3 फरवरी। नगर परिषद बाडमेर के वार्ड संख्या 1 के पार्षद के उप चुनाव हेतु सोमवार तक कुल चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने बताया कि नगर परिषद बाडमेर के वार्ड संख्या 1 के उप चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के नारायण पुरी, निर्दलीय नरेश कुमार, बांकाराम व सुरतान सिंह द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

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