रविवार, 2 फ़रवरी 2014

कैदी और महिला वकील ने की शादी

चेन्नई। जेल में सदाचारी बनकर रहना एक कैदी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ है, एक सजायाप्ता कैदी रविवार को महिला अधिवक्ता के साथ यहां परिणय सूत्र में बंधा। उम्र कैद की सजा काट रहे इस कैदी को शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी दी गई है। कैदी और महिला वकील ने की शादी
दस दिन का पैरोल

मद्रास हाईकोर्ट ने 38 वर्षीय अपराधी सोमसुन्दरम को शादी करने के लिए 10 दिन का पैरोल दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सोमसुन्दरम को शनिवार शाम 4 बजे जेल से छोड़ने के आदेश दिए थे। उसे 10 फरवरी की शाम 7 बजे तक की मोहलत मिली है। शादी के लिए छुट्टी की याचिका सोमसुन्दरम की पत्नी अरूणा ने दाखिल की थी।

रविवार सुबह सोमसुंदरम दूल्हे के लिवास में पुलिस सुरक्षा के साथ व्यासरपाडी की बी. वी. कॉलोनी के फिलीकॉन मुनीश्वरर अंगालेश्वरी मंदिर आए। अरूणा भी दुल्हन की साड़ी में सजी थी। आठ बजकर पचास मिनट पर सोमसुंदरम ने अरूणा के गले में मंगलसूत्र बांधा।


सुरक्षा के पूरे इंतजाम

कोर्ट ने पैरोल के दौरान सोमसुन्दरम की सुरक्षा और उस पर ध्यान रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने के भी आदेश दिए हैं। जेल अधिकारियों ने जुलाई 2012 में सोमसुन्दरम के जेल में अच्छा व्यवहार करने की पुष्टि की थी। वह योग और ध्यान क्लासेज में भी नियमित रूप से भाग लेता है। इस अपराधी को पैरोल देते समय न्यायाधीश ने टिप्पणी की, अपराधी जेल में 10 साल से है और उसका व्यवहार अच्छा है। इसके खिलाफ इस दौरान कोई शिकायत नहीं आई।

गौरतलब है कि सोमसुन्दरम सहित 13 अन्य को 2001 में पूर्व विधायक एमके बालन की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा मिली थी।

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