जयपुर। राजस्थान सरकार ने वेतन स्थिरीकरण मामले में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कर्मचारियों को अब प्रमोशन के साथ वेतन की 3 प्रतिशत राशि का लाभ मिलेगा।
कार्मिक विभाग की ओर से इस दिशा में सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें राजकीय सेवा में आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण विषय पर 4 जून 2008 के परिपत्र में उल्लेखित नियमों को प्रतिस्थापित करने की बात कही गई है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार यादव के अनुसार यह संशोधन 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगा।
क्या है है वेतन स्थिरीकरण में ?
कार्मिक विभाग के निर्देश में 4 जून 2008 के जिस परिपत्र(संख्या प. 2-1 कार्मिक/क-2/अप्र/91) का जिक्र किया है उसके भाग 3 के बिंदु संख्या 11 में आवश्यक अस्थायी पदोन्नति का उल्लेख है। इसके तहत पदोन्नत होकर कार्यरत राजसेवक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम,2008 के नियम- 24 के अन्तर्गत होगा।
छूट पर मिलेगा लाभ
कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गई होतो उनको पूर्व पद के रनिंग पे बैंड के वेतन के साथ पदोन्नत पद की ग्रेड पे का लाभा देय होगा।
3 फीसदी बढ़ेगा वेतन
कार्मिक विभाग के निर्देश में उल्लेखित नियमानुसार कर्मचारियों को अब प्रदोन्नत राजसेवक का वेतन 3 प्रतिशत बढ़ेगा। यह बढ़ोत्तरी मूल वेतन में होगी। यह लाभ पदोन्नत पद के लिए नियमों के विहित अवधि का पूर्ण अनुभव प्राप्त होने पर ही देय होगा।
इनका वेतन नहीं बढ़ेगा
कार्मिक विभाग के अनुसार यदि राजसेवक को एसीपी नियमों के तहत उच्चतर ग्रेड-पे पहले से ही प्राप्त है तो ऎसे राजसेवक को आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति पर कोई अतिरक्ति लाभ देय नहीं होगा।
कार्मिक विभाग की ओर से इस दिशा में सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें राजकीय सेवा में आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण विषय पर 4 जून 2008 के परिपत्र में उल्लेखित नियमों को प्रतिस्थापित करने की बात कही गई है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार यादव के अनुसार यह संशोधन 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगा।
क्या है है वेतन स्थिरीकरण में ?
कार्मिक विभाग के निर्देश में 4 जून 2008 के जिस परिपत्र(संख्या प. 2-1 कार्मिक/क-2/अप्र/91) का जिक्र किया है उसके भाग 3 के बिंदु संख्या 11 में आवश्यक अस्थायी पदोन्नति का उल्लेख है। इसके तहत पदोन्नत होकर कार्यरत राजसेवक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम,2008 के नियम- 24 के अन्तर्गत होगा।
छूट पर मिलेगा लाभ
कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गई होतो उनको पूर्व पद के रनिंग पे बैंड के वेतन के साथ पदोन्नत पद की ग्रेड पे का लाभा देय होगा।
3 फीसदी बढ़ेगा वेतन
कार्मिक विभाग के निर्देश में उल्लेखित नियमानुसार कर्मचारियों को अब प्रदोन्नत राजसेवक का वेतन 3 प्रतिशत बढ़ेगा। यह बढ़ोत्तरी मूल वेतन में होगी। यह लाभ पदोन्नत पद के लिए नियमों के विहित अवधि का पूर्ण अनुभव प्राप्त होने पर ही देय होगा।
इनका वेतन नहीं बढ़ेगा
कार्मिक विभाग के अनुसार यदि राजसेवक को एसीपी नियमों के तहत उच्चतर ग्रेड-पे पहले से ही प्राप्त है तो ऎसे राजसेवक को आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति पर कोई अतिरक्ति लाभ देय नहीं होगा।
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