*राजस्थान में सरकार बदल गई लेकिन इस लड़की को अब तक नही मिला न्याय***
अफसरों की चैखटों पर धक्के खाने के बाद भी नही मिला न्याय
अफसरों की चैखटों पर धक्के खाने के बाद भी नही मिला न्याय
हर कोई हंस रहा है राजस्थान की सरकार पर
बार-बार न्याय की गुहार लगाने पर युवती को मिलने लगी है धमकियां
किरण शेखावत .
प्रार्थीया की बहू रजनी कंवर के द्वारा प्रार्थीया के पति किशोर सिंह द्वारा उनकी हत्या कारित करने की धमकी के संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस कमिष्नरए जयपुर महानगर को दिनाँक 29ध्12ध्2012 को देने के उपरान्त प्रार्थीया के पति की लाश फतेहपुर बीडए सीकर में संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकी मिली थी जिस पर न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस थाना फतेहपुर कोतवाली ने अनुसंधान के उपरान्त दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54ध्2012 जो कि हत्या के अपराध अन्तर्गत धारा 302ए 323ए 341 व 506 भारतीय दंड संहिता में प्रेषित की थी को पुलिसकर्मियों द्वारा स्वयं के बचाव में क्योंकि प्रार्थीया के पति अन्तिम बार पुलिस थाना फतेहपुर सदर सीकर में थे तथा वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब होने के उपरान्त उनकी पेड़ से लटकी लाश मिली लेकिन पुलिस द्वारा धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अदम वक् झूठ सुसाईड मानते हुये अन्तिम परिणाम दिया गया जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31ध्10ध्2012 से अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस महानिरीक्षकए जयपुर रेन्ज को अपने आधीन किसी वरीष्ठ अधिकारी से कराने के आदेश के साथ निष्पक्ष अनुसंधान करने तथा रिपोर्ट समय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे तथा साथ ही अनुसंधान अधिकारी जिसकी कस्टडी में प्रार्थीया के मृत पति अन्तिम बार थे उसके अनुसार मृतक के बार.बार आत्महत्या कहने लेकिन उसके बावजूद ऐसे में उसको गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी की। यह कि आदेश दिनांक 31ध्10ध्2012 के उपरान्त 10 माह से भी अधिक समय होने के उपरान्त प्रार्थीया की सूचना के अनुसार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कीए क्योंकि आज भी उच्च अधिकारी मात्र अनुसंधान अधिकारी समुन्दर सिंह को बचाने हेतु जानबूझकर हत्या के प्रकरण की बिना जांच के ही आत्महत्या का रंग देने में लगे है तथा प्रार्थीया तथा उसके पुत्र को लगातार रजनी कंवर व उसके पिता सवाई सिंह द्वारा जान से मरवाने तथा उस हेतु अज्ञात बदमाश किस्म के व्यक्तियों को भेजनेए प्रकरण को वापिस लेने के सम्बन्ध में आपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में परिवाद देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन के मानवाधिकारों का भी हनन किया है। 3ण् यह कि प्रार्थीया ने स्वयं दिनांक 27ध्07ध्13 को माननीय कमिष्नर महोदयए जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया व उसके पुत्र के रजनी कंवर व सवाई सिंह से समझौता न करने पर हत्या करवाने तथा प्रताडि़त करने के सम्बन्ध में परिवाद देने पर पुलिस थाना झोटवाड़ाए जयपुर को प्रेषित किया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थीया की आषंका के अनुरूप प्रार्थीया को जान से मारने की नीयत से दिनांक 30ध्07ध्2013 को रजनी कंवरए सवाई सिंह के साथ 8.10 आदमियों के साथ हथियारों से लैस होकर आये तथा तोड़फोड़ व मारपीट की व प्रार्थीया के पुत्र जितेन्द्र के आने पर उससे भी मारपीट की जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया ने पुलिस थाना झोटवाड़ा में रिपोर्ट संख्या 491ध्2013 दर्ज करायी जिसमें प्रार्थीया व उसके पुत्र के चोटें आयी। प्रार्थीया की रिपोर्ट व चोट प्रतिवेदन संलग्न है। यह कि जबकि रजनी कंवर व उसके पिता सवाई सिंह के विरूद्ध मेरे पति की हत्या का अनुसंधान लम्बित है ऐसे में पुलिस थाना झोटवाड़ा द्वारा बार.बार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही न करने का यह अंजाम हुआ कि दिनांक 30ध्07ध्2013 को रजनी कंवर ने हमला किया जिसकी सूचना तुरन्त 100 नम्बर पर देने पर भी स्थानीय थाने से देर से पुलिस आयी तथा प्रार्थीया की रिपोर्ट के उपरान्त प्रार्थीया के विरूद्ध उसके ही घर में रजनी कंवर के घुसने पर रजनी कंवर की स्वीकारोक्ति की रिपोर्ट पर प्रार्थीया के विरूद्ध ही 452 आईण्पीण्सीण् का मुकदमा उसके अपने घर में प्रवेश के लिये दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीया व उसके पुत्रों को ही पुलिस द्वारा प्रताडि़त किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया को पुलिस व प्रषासन की लगातार उपेक्षा के कारण तथा उसके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा न करने पर मजबूरन रजनी कंवर व सवाई सिंह के आपराधिक कृत्यों व अवैध कृत्यों से कानूनी रिलीफ हेतु एक स्थायी निशेधाज्ञा का दावा मय अस्थायी निशेधाज्ञा का दिनांक 17ध्08ध्2013 को प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीष ;कण्खण्द्ध पष्चिमए जयपुर महानगर ने दिनांक 02ध्09ध्2013 को रजनी कंवर व सवाई सिंह को पाबन्द किया है कि प्रार्थीया की सम्पत्ति पर प्रार्थीया के उपयोग.उपभोग में बाधा कारित न करे ना ही सम्पत्ति पर जबरन कब्जे का प्रयास करें। आदेष व अस्थायी निशेधाज्ञा की प्रति संलग्न हैं। यह कि प्रार्थीया की पति की हत्या के पूर्व से ही प्रार्थी या के पति द्वारा पुलिस कमिष्नरए जयपुर को दिये परिवाद पर पुलिस थाना झोटवाड़ाए जयपुर द्वारा कार्यवाही न करने के कारण ही उसमें प्रगट की गई हत्या की आषंका के कारण ही प्रार्थीया के पति की हत्या की गई तथा उसके उपरान्त प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियोंए पुलिस थाना झोटवाड़ा पुलिस थाना ;महिलाद्ध बनीपार्क को दिये परिवादध्प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करने का ही नतीजा है कि रजनी कंवर ने बदमाश किस्म के व्यक्तियों के साथ प्रार्थीया के स्वामित्व के मकान में हमले की तैयारी के साथ घुसकर मारपीट की तथा उसकी रिपोर्ट पर भी पुलिस थाना झोटवाड़ा जो रजनी कंवर के प्रभाव में है तथा समुन्दर सिंह थानाधिकारी के द्वारा स्वयं के बचाव हेतु प्रार्थीया के मुकदमों में बल्कि अन्यथा उसके खिलाफ लिखने व कार्यवाही सेए दबाव के लिये हर जगह अनुसंधान को प्रभावित किया जा रहा है तथा प्रार्थीया व उसके पुत्र व परिवारजन के साथ न केवल पुलिस थाना झोटवाड़ा के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रार्थीया जो विधवा है न केवल अभद्र व्यवहार किया गया बल्कि पूर्णतया पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है तथा हत्या के मुकदमें को आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा लगातार दिये परिवादों पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही प्रार्थीया स्वयं पीडि़त है तथा उसको न्याय की जगह और पीडि़त किया जा रहा है जो केवल धनबलए बाहुबल के कारण प्रार्थीया की बहू रजनी कंवर के प्रभाव में किया जा रहा है तथा न्यायालय के आदेश का भी मखौल उड़ाया जा रहा है तथा हत्या जैसे गंभीर अपराध में शिथिलतापूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा निश्पक्ष अनुसंधान की प्रार्थना को पूर्णतया अनसुना कर दिया जाता है तथा पुलिस अधिकारियों को अपनी व्यथा सनुाना भी भारी पड़ा है बल्कि प्रार्थीया को व उसके परिवार को ही उल्टे फंसाने की धमकी दी जाती है जिससे प्रार्थीया न्याय के लिये आवाज ही नहीं उठा सके इससे तो मर माना बेहतर है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के पति की हत्या के संदर्भ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54ध्2012 पुलिस थाना कोतवालीए फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर में उचित व निश्पक्ष अनुसंधान हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन के साथ लगातार उपेक्षित व अमानवीय व्यवहार तथा संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिये दोशियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जयपुर। दिनांकरू प्रार्थीया;श्रीमती अन्तर कंवरद्धपत्नि स्वण् श्री किषोर सिंहनिवासी ए.422ए तारा नगरए झोटवाड़ाए जयपुर संलग्नरू 1ण् माननीय न्यायालय का आदेष दिनांक 31ध्10ध्2012 2ण् परिवाद दिनांक 29ध्12ध्11ए 15ध्03ध्12ए 12ध्05ध्12ए 25ध्07ध्13ए 27ध्07ध्13ए 02ध्08ध्13 3ण् प्रथम सूचना रिपोर्ट 491ध्13 पुलिस थाना झोटवाड़ाए मय चोट प्रतिवेदन 4ण् अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना.पत्र मय आदेष दिनांक 02ध्09ध्13
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