इलाहाबाद। अगर आपका प्लान अपनी गर्लफ्रेंड से परिवारवालों की मर्जी के बिना लव मैरिज करने का है तो आपको अपनी जेब ढ़ीली करनी होगी। हाइकोर्ट के एक आदेश के मुताबिक प्रेमी को अपने प्रेमिका के नाम कम से कम 50 हजार की एफडी करवानी होगी। प्रेमिका के नाम एफडी करवाने के बाद ही उनकी शादी हो पाएगी। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक देवराज नागर को प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
हाइकोर्ट प्रेम विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को धोखा के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है। ऎसे केस में लड़कियां अपने माता-पिता और परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के रहने का फैसला लेती हैं, इसलिए लड़की के भविष्य सुरक्षित करने के लिए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है। संत कबिर नगर की रेखा की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब प्रेमियों को लव मैरिज के लिए अपने प्यार के भविष्य की गारंटी देनी होगी।
प्रदेश के डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस नियम को लागू करने को कहा है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि परिवार वालों की मर्जी के बिना कोई प्रेमी शादी के लिए प्रेमिका को भगा ले जाता है तो उस पर खिलाफ किडनेप का मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन इसके बाद लड़की के यह बयान देने पर कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ शादी की है तो मामला खत्म हो जाता है। हाइकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के नाम तीन साल के लिए 50 हजार रूपए की एफडी करवानी होगी। अगर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रेमी को 50 हजार रूपए वापस मिल जाएंगे। प्रेम विवाह करने के बाद अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा देता है तो उसके 50 हजार रूपए तो जाएंगे ही इसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
हाइकोर्ट प्रेम विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को धोखा के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है। ऎसे केस में लड़कियां अपने माता-पिता और परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के रहने का फैसला लेती हैं, इसलिए लड़की के भविष्य सुरक्षित करने के लिए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया है। संत कबिर नगर की रेखा की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब प्रेमियों को लव मैरिज के लिए अपने प्यार के भविष्य की गारंटी देनी होगी।
प्रदेश के डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस नियम को लागू करने को कहा है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि परिवार वालों की मर्जी के बिना कोई प्रेमी शादी के लिए प्रेमिका को भगा ले जाता है तो उस पर खिलाफ किडनेप का मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन इसके बाद लड़की के यह बयान देने पर कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ शादी की है तो मामला खत्म हो जाता है। हाइकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के नाम तीन साल के लिए 50 हजार रूपए की एफडी करवानी होगी। अगर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रेमी को 50 हजार रूपए वापस मिल जाएंगे। प्रेम विवाह करने के बाद अगर प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा देता है तो उसके 50 हजार रूपए तो जाएंगे ही इसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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