बीकानेर। राजस्थान में गंगानगर की महिला अत्याचार एवं निवारण विशिष्ट अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक युवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश संजीव मागों ने अभियुक्त करतार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत दोषी मानते हुए उस पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
न्यायाधीश ने धारा 376-11 के तहत भी उसे दोषी माना और पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया। इसके अलावा उसे दो अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार अभियुक्त करतार सिंह ने श्रीकरणपुर थानाक्षेत्र में इसी वर्ष 11 फरवरी की रात एक विवाहिता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की।
विशिष्ट न्यायाधीश संजीव मागों ने अभियुक्त करतार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 के तहत दोषी मानते हुए उस पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया।
न्यायाधीश ने धारा 376-11 के तहत भी उसे दोषी माना और पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रूपए का जुर्माना भी किया। इसके अलावा उसे दो अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार अभियुक्त करतार सिंह ने श्रीकरणपुर थानाक्षेत्र में इसी वर्ष 11 फरवरी की रात एक विवाहिता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की।
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