मंगलवार, 5 नवंबर 2013

आखिर कब मिलेगा इन्साफ। । एक दुखियारी की करूणा पुकार भरा शिकायती पत्र

आखिर कब मिलेगा इन्साफ। । एक दुखियारी की करूणा पुकार भरा शिकायती पत्र
किरण शेखावत -
जयपुर  प्रार्थीया की बहू रजनी कंवर के द्वारा प्रार्थीया के पति किशोर सिंह द्वारा उनकी हत्या कारित करने की धमकी के संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस कमिष्नर, जयपुर महानगर को दिनाँक 29/12/2012 को देने के उपरान्त प्रार्थीया के पति की लाश फतेहपुर बीड, सीकर में संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकी मिली थी जिस पर न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस थाना फतेहपुर कोतवाली ने अनुसंधान के उपरान्त दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2012 जो कि हत्या के अपराध अन्तर्गत धारा 302, 323, 341 व 506 भारतीय दंड संहिता में प्रेषित की थी को पुलिसकर्मियों द्वारा स्वयं के बचाव में क्योंकि प्रार्थीया के पति अन्तिम बार पुलिस थाना फतेहपुर सदर सीकर में थे तथा वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब होने के उपरान्त उनकी पेड़ से लटकी लाश मिली लेकिन पुलिस द्वारा धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अदम वक् झूठ सुसाईड मानते हुये अन्तिम परिणाम दिया गया जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31/10/2012 से अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेन्ज को अपने आधीन किसी वरीष्ठ अधिकारी से कराने के आदेश के साथ निष्पक्ष अनुसंधान करने तथा रिपोर्ट समय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे तथा साथ ही अनुसंधान अधिकारी जिसकी कस्टडी में प्रार्थीया के मृत पति अन्तिम बार थे उसके अनुसार मृतक के बार-बार आत्महत्या कहने लेकिन उसके बावजूद ऐसे में उसको गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी की। यह कि आदेश दिनांक 31/10/2012 के उपरान्त 10 माह से भी अधिक समय होने के उपरान्त प्रार्थीया की सूचना के अनुसार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि आज भी उच्च अधिकारी मात्र अनुसंधान अधिकारी समुन्दर सिंह को बचाने हेतु जानबूझकर हत्या के प्रकरण की बिना जांच के ही आत्महत्या का रंग देने में लगे है तथा प्रार्थीया तथा उसके पुत्र को लगातार रजनी कंवर व उसके पिता सवाई सिंह द्वारा जान से मरवाने तथा उस हेतु अज्ञात बदमाश किस्म के व्यक्तियों को भेजने, प्रकरण को वापिस लेने के सम्बन्ध में आपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में परिवाद देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन के मानवाधिकारों का भी हनन किया है। 3. यह कि प्रार्थीया ने स्वयं दिनांक 27/07/13 को माननीय कमिष्नर महोदय, जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीया व उसके पुत्र के रजनी कंवर व सवाई सिंह से समझौता न करने पर हत्या करवाने तथा प्रताडि़त करने के सम्बन्ध में परिवाद देने पर पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर को प्रेषित किया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थीया की आषंका के अनुरूप प्रार्थीया को जान से मारने की नीयत से दिनांक 30/07/2013 को रजनी कंवर, सवाई सिंह के साथ 8-10 आदमियों के साथ हथियारों से लैस होकर आये तथा तोड़फोड़ व मारपीट की व प्रार्थीया के पुत्र जितेन्द्र के आने पर उससे भी मारपीट की जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया ने पुलिस थाना झोटवाड़ा में रिपोर्ट संख्या 491/2013 दर्ज करायी जिसमें प्रार्थीया व उसके पुत्र के चोटें आयी। प्रार्थीया की रिपोर्ट व चोट प्रतिवेदन संलग्न है। यह कि जबकि रजनी कंवर व उसके पिता सवाई सिंह के विरूद्ध मेरे पति की हत्या का अनुसंधान लम्बित है ऐसे में पुलिस थाना झोटवाड़ा द्वारा बार-बार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही न करने का यह अंजाम हुआ कि दिनांक 30/07/2013 को रजनी कंवर ने हमला किया जिसकी सूचना तुरन्त 100 नम्बर पर देने पर भी स्थानीय थाने से देर से पुलिस आयी तथा प्रार्थीया की रिपोर्ट के उपरान्त प्रार्थीया के विरूद्ध उसके ही घर में रजनी कंवर के घुसने पर रजनी कंवर की स्वीकारोक्ति की रिपोर्ट पर प्रार्थीया के विरूद्ध ही 452 आई.पी.सी. का मुकदमा उसके अपने घर में प्रवेश के लिये दर्ज कर दिया तथा प्रार्थीया व उसके पुत्रों को ही पुलिस द्वारा प्रताडि़त किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया को पुलिस व प्रषासन की लगातार उपेक्षा के कारण तथा उसके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा न करने पर मजबूरन रजनी कंवर व सवाई सिंह के आपराधिक कृत्यों व अवैध कृत्यों से कानूनी रिलीफ हेतु एक स्थायी निशेधाज्ञा का दावा मय अस्थायी निशेधाज्ञा का दिनांक 17/08/2013 को प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीष (क.ख.) पष्चिम, जयपुर महानगर ने दिनांक 02/09/2013 को रजनी कंवर व सवाई सिंह को पाबन्द किया है कि प्रार्थीया की सम्पत्ति पर प्रार्थीया के उपयोग-उपभोग में बाधा कारित न करे ना ही सम्पत्ति पर जबरन कब्जे का प्रयास करें। आदेष व अस्थायी निशेधाज्ञा की प्रति संलग्न हैं। यह कि प्रार्थीया की पति की हत्या के पूर्व से ही प्रार्थी या के पति द्वारा पुलिस कमिष्नर, जयपुर को दिये परिवाद पर पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा कार्यवाही न करने के कारण ही उसमें प्रगट की गई हत्या की आषंका के कारण ही प्रार्थीया के पति की हत्या की गई तथा उसके उपरान्त प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों, पुलिस थाना झोटवाड़ा पुलिस थाना (महिला) बनीपार्क को दिये परिवाद/प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करने का ही नतीजा है कि रजनी कंवर ने बदमाश किस्म के व्यक्तियों के साथ प्रार्थीया के स्वामित्व के मकान में हमले की तैयारी के साथ घुसकर मारपीट की तथा उसकी रिपोर्ट पर भी पुलिस थाना झोटवाड़ा जो रजनी कंवर के प्रभाव में है तथा समुन्दर सिंह थानाधिकारी के द्वारा स्वयं के बचाव हेतु प्रार्थीया के मुकदमों में बल्कि अन्यथा उसके खिलाफ लिखने व कार्यवाही से, दबाव के लिये हर जगह अनुसंधान को प्रभावित किया जा रहा है तथा प्रार्थीया व उसके पुत्र व परिवारजन के साथ न केवल पुलिस थाना झोटवाड़ा के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रार्थीया जो विधवा है न केवल अभद्र व्यवहार किया गया बल्कि पूर्णतया पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है तथा हत्या के मुकदमें को आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। यह कि प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा लगातार दिये परिवादों पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही प्रार्थीया स्वयं पीडि़त है तथा उसको न्याय की जगह और पीडि़त किया जा रहा है जो केवल धनबल, बाहुबल के कारण प्रार्थीया की बहू रजनी कंवर के प्रभाव में किया जा रहा है तथा न्यायालय के आदेश का भी मखौल उड़ाया जा रहा है तथा हत्या जैसे गंभीर अपराध में शिथिलतापूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा निश्पक्ष अनुसंधान की प्रार्थना को पूर्णतया अनसुना कर दिया जाता है तथा पुलिस अधिकारियों को अपनी व्यथा सनुाना भी भारी पड़ा है बल्कि प्रार्थीया को व उसके परिवार को ही उल्टे फंसाने की धमकी दी जाती है जिससे प्रार्थीया न्याय के लिये आवाज ही नहीं उठा सके इससे तो मर माना बेहतर है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के पति की हत्या के संदर्भ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2012 पुलिस थाना कोतवाली, फतेहपुर शेखावटी जिला सीकर में उचित व निश्पक्ष अनुसंधान हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा प्रार्थीया व उसके परिवारजन के साथ लगातार उपेक्षित व अमानवीय व्यवहार तथा संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिये दोशियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जयपुर। दिनांक: प्रार्थीया(श्रीमती अन्तर कंवर)पत्नि स्व. श्री किषोर सिंहनिवासी ए-422, तारा नगर, झोटवाड़ा, जयपुर संलग्न: 1. माननीय न्यायालय का आदेष दिनांक 31/10/2012 2. परिवाद दिनांक 29/12/11, 15/03/12, 12/05/12, 25/07/13, 27/07/13, 02/08/13 3. प्रथम सूचना रिपोर्ट 491/13 पुलिस थाना झोटवाड़ा, मय चोट प्रतिवेदन 4. अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र मय आदेष दिनांक 02/09/13

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