रविवार, 6 अक्टूबर 2013

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान के लिए जिले में पुख्ता प्रबन्ध



स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान  के लिए जिले में पुख्ता प्रबन्ध

बाडमेर, 6 अक्टूबर। जिले में विधानसभा चुनाव 2013 शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। जिले के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए बिना किसी आंतक एवं भय के मताधिकार के लिए जिला मजिस्टे्रेट भानु प्रकाष एटूरू ने धारा 144 के अन्तर्गत विशेष प्रबन्ध किये है।

जिला मजिस्टे्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाडमेर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवसिथत ढंग से सम्पन्न कराये जाने व बाडमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिशिचत की गर्इ है।

जिला मजिस्टे्रट ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश दिए है कि कोर्इ भी व्यकित जिले की राजस्व सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, रार्इफल, बन्दुक, एमएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, धुरी, बरछी, गुप्ती, खुखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंख) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घुमेंगे तथा न ही इनका प्रदर्शन कर सकेंगे। वे व्यकित जो नि:शक्त व अतिवृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यकितयों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।

जिला मजिस्टे्रट के आदेश के अनुसार कोर्इ भी व्यकित साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उदबोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवाएगा, न ही ऐसे ओडियो, वीडियो कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। आदेश के अनुसार कोर्इ भी व्यकित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी अन्य व्यकित को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोर्इ भी व्यकित निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश पर्वो के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। कोर्इ भी व्यकित संबेंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट या कार्यपालक मजिस्टे्रट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। कोर्इ भी व्यकित संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट या कार्यपालक मजिस्टे्रट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश उन व्यकितयों पर जो राजकीय कर्तव्य के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 2 दिसम्बर, 2013 तक सम्पूर्ण बाडमेर जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा तथा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यकितयों पर धारा 188 के तहत अभियोग चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

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