बाड़मेर में अवैध रूप से संचालित चैनल बंद होंगे?
बाड़मेर जिले में केबल के जरिए अवैध रूप से दिखाए जा रहे चैनल बंद होंगे। चुनाव आयोग ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियो को इसके आदेश । चुनाव आयोग ने आदेश में लिखा हें की निजी स्तर पर सी.डी., कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाचार चैनलों के प्रसारण किए जाने की सूचना मिली है।
ऎसे चैनलों की ओर से विधानसभा प्रत्याशियोें का चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। ऎसे निजी चैनल सैटेलाइट चैनल नहीं है और न ही भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऎसे केबल टेलीविजन नेटवर्क को, जो अवैध रूप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।
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बाड़मेर जिले में केबल के जरिए अवैध रूप से दिखाए जा रहे चैनल बंद होंगे। चुनाव आयोग ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियो को इसके आदेश । चुनाव आयोग ने आदेश में लिखा हें की निजी स्तर पर सी.डी., कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाचार चैनलों के प्रसारण किए जाने की सूचना मिली है।
ऎसे चैनलों की ओर से विधानसभा प्रत्याशियोें का चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। ऎसे निजी चैनल सैटेलाइट चैनल नहीं है और न ही भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऎसे केबल टेलीविजन नेटवर्क को, जो अवैध रूप से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें।
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