शनिवार, 3 अगस्त 2013

बाल अधिकारों का हनन न हो इसके लिए प्रयास करें'

बाल अधिकारों का हनन न हो इसके लिए प्रयास करें' 


बाल संरक्षण इकाई की बैठक आयोजित

जैसलमेर  बाल संरक्षण ईकाई की बैठक शुक्रवार को एडीएम मानाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एडीएम ने बाल संरक्षण ईकाई के कार्यों एवं दत्तकग्रहण एजेंसी की पूर्ण जानकारी मांगी। सहायक निदेशक हिम्मत सिंह कविया ने बताया कि जिले में बालकों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। जिसमें विधि से संघर्ष बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। लावारिस, अनाथ, गुमशुदा तथा उपेक्षित बालकों का बाल कल्याण समिति द्वारा पुनर्वास किया जाता है।

बाल कल्याण समिति सदस्य अमीन खां ने बताया कि समिति द्वारा बालश्रम को रोकने के लिए कई बार समझाइश की गई जिसका असर भी दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों से चपरासी के अभाव में जो साफ-सफ ाई करवाई जाती है, वह बिल्कुल नियम विरूद्ध है। स्कूल प्रबंध समिति अपने स्तर पर विद्यालयों की साफ-सफ ाई की व्यवस्था करवाए। डिप्टी शायरसिंह ने बताया कि जिले में 18वर्ष से कम आयु के काफ ी बालक बालश्रम में लिप्त है। इन बालकों को बालश्रम से मुक्त करवाने के लिए माह में कम से दो बार एक कमेटी बनाकर सर्वें करवाना चाहिए जिससे बाल अधिकारों का हनन न हो।

योगेन्द्र रॉय द्वारा बताया कि हमारी संस्था 0-18 वर्ष तक के बालक किशोर न्याय अधिनियम के द्वारा संकटग्रस्त एवं विधि विवादित बालकों को संरक्षण प्रदान करती है।

बैठक में प्रेमप्रकाश सेवक, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य प्रतापाराम प्रजापत, डा. बी.के. प्रजापत, डा. बी.के. बारूपाल, एसीईओ शंकरलाल राजकीय संप्रेक्षण किशोर गृह अधीक्षक जयप्रकाश, देवकृष्ण पंवार, उम्मेदसिंह भाटी, स्नेहलता, महिला सुरक्षा सलाहकार केन्द्र प्रभारी ज्योतना व्यास, चाइल्ड लाइन के योगेन्द्र व बन्टी राजपूत उपस्थित थे।

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