राष्ट्रीय सुरक्षा मद्देनज़र पाक सिम पर प्रतिबन्ध ,पाकिस्तान किये फ़ोनों का होगा इन्द्रज
बाडमेर, 27 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने राष्ट्रिय सुरक्षा के मद्देनज़र बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।वाही पाकिस्तान से आने जाने वाली कॉल का इन्द्रज करना जरुरी कर दिया।
जिला मजिस्टे्रट के अनुसार बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबार्इल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए धारा 144 दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोर्इ भी व्यकित पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यकित को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर दोषी व्यकित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।
अन्र्तराष्ट्रीय काल्स का करना होगा इन्द्राज
जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सिथत क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन काल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टे्रेट भानु प्रकाष एटूरू ने पबिलक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पशिचम में सिथत सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय काल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय काल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के काल करने वाले प्रत्येक व्यकित के काल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यकित द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टे्रट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेनिसयों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यकित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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