बुधवार, 24 जुलाई 2013

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास 

बाड़मेर ढाई वर्ष पूर्व हुए एक हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कमल किशोर छंगाणी ने जसे का पार निवासी हम्मीर पुत्र शरीफ को लाठियों से हमला कर मारने के आरोप में उरसा, अब्दुला और मुबारक को आईपीसी की धारा 302, 325 व 323 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। एक अन्य आरोपी अलादीन की प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कन्हैयालाल जैन तथा मुल्जिमान की ओर से करनाराम चौधरी ने पैरवी की। 

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