मथानिया. मथानिया पुलिस थाना में भारतीय स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर तिंवरी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। गौरतलब है कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के ससुर कानाराम के बैंक में बकाया चल रहे 5 लाख 40 हजार रुपए की वसूली के रोड़ा एक्ट के तहत 4 जुलाई को नोटिस देने घर गए बैंक मैनेजर के साथ हुई मारपीट का मामला भी मथानिया थाना में दर्ज है।
मथानिया के सहायक थानाधिकारी लूणाराम मेघवाल ने बताया कि क्षेत्र के तिंवरी गांव की एक विवाहिता ने न्यायालय इस्तगासा से मामला दर्ज कराया कि 4 जुलाई को सुबह 11 बजे के करीब उसका पति व तीनों बच्चे घर पर नहीं थे। ऐसे में एक गाड़ी में सवार होकर तिंवरी एसबीबीजे शाखा प्रबंधक महेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह उसके घर के आगे आकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे। विवाहिता ने घर से बाहर आकर बैंक मैनेजर को बताया कि घर में कोई नहीं है, ऐसा कहकर घर में चली गई।
तभी मैनेजर महेश कुमार ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी आसूराम, अशोक वहां आ गए। पुलिस ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ विवाहित के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर, शाखा प्रबंधक का कहना है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। जिस दिन में वसूली के नोटिस देने घर गया, उस दिन बैंक व उपखंड कोर्ट के लोग मेरे साथ थे।
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