मुंबई।। 2002 के हिट ऐंड रन केस में बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय कर दिए। सलमान खान पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। इससे पहले सलमान पर लापरवाही का केस चल रहा था।
सलमान पर आईपीसी की धारा 304 (2) के तहत गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय किया गया है। इसके अलावा धारा 337 (लोगों को जख्मी करना), 379 (लापरवाही) और धारा 338, 427 के तहत भी आरोप तय किए गए।
गौरतलब है कि इससे पहले कई सालों तक सलमान के ऊपर लापरवाही (आईपीसी की धारा 304 ए) का मामला मुंबई के बांद्रा कोर्ट में चला, लेकिन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने सलमान के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया। सलमान खान पर आरोप है कि वह 28 सितम्बर 2002 को शराब के नशे में धुत होकर काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी।
हादसे के वक्त बॉडीगार्ड कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटील सलमान खान के साथ थे। पाटील ने अदालत में कहा कि हादसे के वक्त सलमान नशे में थे और उन्होंने उन्हें गाड़ी तेज चलाने को लेकर आगाह भी किया था। जांच रिपोर्ट में सलमान के खून में शराब की मात्रा तय मानक से काफी ज्यादा निकली थी।
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