हत्या के मामले में 7 लोगो को उम्रकैद
बीकानेर। बीकानेर की एक अदालत ने दो साल पुराने हत्या के मामले में गुरूवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सात लोगों को उम्रकैद की सजा दी है। दोषियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या तीन एनके शर्मा ने महाजन क्षेत्र के शेरपुरा गांव में करीब दो साल पहले अवैध संबंधों को लेकर विवाद के चलते चिमनाराम की हत्या के दोषी सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आरोपी दानाराम,प्रभुराम,भेराराम,मूलाराम व सुरजाराम पुत्र गण जेठाराम और कालूराम व रामकिशन को जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से अदालत में पैरवी एडवोकेट दीपक गौड़ ने की। अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान कराए।
गौरतलब है कि चिमनाराम की हत्या के आरोप में उसके भाई देवकरण ने एक अक्टूबर 2011 को महाजन थाने में मामला दर्ज कराया था। घटननाक्रम तीस सितंबर 2011 को चला था।
बीकानेर। बीकानेर की एक अदालत ने दो साल पुराने हत्या के मामले में गुरूवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सात लोगों को उम्रकैद की सजा दी है। दोषियों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या तीन एनके शर्मा ने महाजन क्षेत्र के शेरपुरा गांव में करीब दो साल पहले अवैध संबंधों को लेकर विवाद के चलते चिमनाराम की हत्या के दोषी सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आरोपी दानाराम,प्रभुराम,भेराराम,मूलाराम व सुरजाराम पुत्र गण जेठाराम और कालूराम व रामकिशन को जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से अदालत में पैरवी एडवोकेट दीपक गौड़ ने की। अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान कराए।
गौरतलब है कि चिमनाराम की हत्या के आरोप में उसके भाई देवकरण ने एक अक्टूबर 2011 को महाजन थाने में मामला दर्ज कराया था। घटननाक्रम तीस सितंबर 2011 को चला था।
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