पति ने चांटा मारा और मर गई बीवी
बेंगलूरू। बेंगलूरू में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक स्कूल की टीचर महालक्ष्मी का उसके पति धर्मेश कुमार से 11 मार्च को झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान धर्मेश ने महालक्ष्मी को चांटा जड़ दिया। चांटा इतना जोरदार पड़ा कि महालक्ष्मी बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया,लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक चांटे के कारण महालक्ष्मी को न्यूरोजेनिक शॉक(सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होना) लगा। इससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के किसी अन्य अंग की बजाय चेहरे पर मारना खतरनाक होता है। चेहरे पर नसों का बड़ा समूह होता है जो दिमाग से जुड़ा होता है।
चांटे से इनमें से किसी भी अंग को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही दिल तक पहुंचने वाले ब्लड का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। पुलिस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि धर्मेश हत्या के आरोप से बच सकता है।
उसे आईपीसी की धारा 304 ए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा के तहत उसे दो साल की सजा हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। यह कड़े और लापरवाही पूर्ण बर्ताव का केस है।
बेंगलूरू। बेंगलूरू में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के एक स्कूल की टीचर महालक्ष्मी का उसके पति धर्मेश कुमार से 11 मार्च को झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान धर्मेश ने महालक्ष्मी को चांटा जड़ दिया। चांटा इतना जोरदार पड़ा कि महालक्ष्मी बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया,लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक चांटे के कारण महालक्ष्मी को न्यूरोजेनिक शॉक(सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होना) लगा। इससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के किसी अन्य अंग की बजाय चेहरे पर मारना खतरनाक होता है। चेहरे पर नसों का बड़ा समूह होता है जो दिमाग से जुड़ा होता है।
चांटे से इनमें से किसी भी अंग को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही दिल तक पहुंचने वाले ब्लड का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। पुलिस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि धर्मेश हत्या के आरोप से बच सकता है।
उसे आईपीसी की धारा 304 ए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा के तहत उसे दो साल की सजा हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। यह कड़े और लापरवाही पूर्ण बर्ताव का केस है।
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