मंगलवार, 21 मई 2013

पत्नी को कोर्ट का आदेश,पति को रूम दो

पत्नी को कोर्ट का आदेश,पति को रूम दो
मुंबई। बम्बई हाईकोर्ट ने अपने ही घर से पत्नी द्वारा बेघर किए गए पति को घर में रहने की मंगलवार को अनुमति दे दी। शादी से पहले ही अपना आशियाना बनाने वाले इस बेचारे पति को पत्नी और उसके संबंधियों ने कथितरूप से घर से बाहर कर दिया था और वह मजबूरन शहर के एक होटल में रह रहा है।

न्यायाधीश एफ एम रेइस और न्यायाधीश वी एम कनाडे ने हाल के अपने फैसले में कहा कि बांद्रा में स्थित इस मकान के एक बेडरूम में पति रहेगा तथा दूसरे में पत्नी रहेगी। न्यायालय ने पत्नी से यह भी कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर पति को घर की डुप्लीकेट चाबी दे तथा दोनों में से कोई एक दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाएगा। पत्नी ने फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया था लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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