बुधवार, 1 मई 2013

एडवांस लेकर शादी में घोड़ा नहीं भेजने पर 10 हजार का जुर्माना


एडवांस लेकर शादी में घोड़ा नहीं भेजने पर 10 हजार का जुर्माना 



उपभोक्ता मंच का फैसला   अपनी पुत्री के विवाह के दौरान दूल्हे की स्वागत रस्म के लिए बुक करवाया था घोड़ा , एडवांस में दिए थे सात हजार रुपए फिर भी नहीं पहुंचाया घोड़ा, उपभोक्ता मंच ने लगाया जुर्माना



जालोर विवाह में घोड़ा बुक करने के बाद नहीं ले जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने घोड़े मालिक को 17 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।

फैसले के अनुसार आहोर तहसील के मोरू गांव निवासी खंगाराराम पुत्र लच्छाजी जाति मेघवाल ने अपनी पुत्री के विवाह में दूल्हे के स्वागत की रस्म के लिए आहोर तहसील के अगवरी गांव निवासी चूनिया (चूनाराम) पुत्र छोगाजी सरगरा के पास घोड़ा बुक करवाया था। इसके लिए खंगाराराम ने घोड़ा मालिक की ओर से मांगी गई पूरी रकम 7 हजार रुपए एडवांस दे दिए तथा 29 जून 2012 को सुबह 5 बजे घोड़ा लेकर पहुंचने पर सहमति हुई। लेकिन चूनिया (चूनाराम) 7 बजे तक भी घोड़ा लेकर नहीं गया। मोबाइल पर संपर्क करने पर कहा घोड़ा लेकर नहीं आऊंगा तथा फोन बंद कर दिया। उसके बाद खंगाराराम उसके पास गया तो चूनिया ने कहा कि कुछ लोगों ने उसे मना किया है इसलिए वह घोड़ा लेकर नहीं आएगा। एडवांस में दिए पैसे मांगे तो वह भी नहीं दिए। बाद में खंगाराराम को 11 हजार रुपए देकर दूसरे स्थान से घोड़ा मंगवाना पड़ा। इससे परिवादी को मानसिक व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा।

परिवादी खंगाराम ने चूनिया (चूनाराम)के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वाद पेश किया। मंच ने इस मामले को सेवा में त्रुटि मानते हुए घोड़े वाले को आदेश दिए कि वह 18 अप्रैल 2013 से एक माह में एडवांस में लिए 7 हजार रुपए तथा मानसिक क्षति के रूप में प्रार्थी को 10 हजार रुपए अदा करें। यह निर्णय मंच के अध्यक्ष एसआर मेघवंशी, सदस्य अंजू चारण व केशरसिंह राठौड़ के निर्देशन में खुले मंच में सुनाया गया।

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