पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बालवाहिनी योजना समिति की बैठक का आयोजन
विधार्थियों के सुरक्षित, सुचारू एवं सुविधायुक्त परिवहन में सहयोग करने का संकल्प
जैसलमेर गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जैसलमेर पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गर्इ। बैठक मेें पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर के अलावा पदाधिकारीसदस्य अनिल पाण्डया जिला परिवहन अधिकारी जैसलमेर, शिवलाल नि0पु0 अपराध सहायक, के0पी0सिंह क्म्व् ;ैमबण्द्ध जैसलमेर, सुखीराम क्म्व् ;।समउण्द्ध, वीरेन्द्रसिंह निपु थानाधिकारी पुलिस थाना जैसलमेर, लालाराम, उ0नि0पु0 प्रभारी यातायात शाखा जैसलमेर एवं अन्य सदस्य उपसिथत रहे। सभी उपसिथतगण से वर्तमान की ट्राफिक व्यवस्था तथा प्राइमरी व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के परिवहन बाबत विचार विमर्श किया गया सभी उपसिथत अधिकारीगण पदाधिकारीगण ने विधार्थियों के सुरक्षित, सुचारू एवं सुविधायुक्त परिवहन में सहयोग करने का संकल्प दोहराया। परिवहन अधिकारी जैसलमेर द्वारा समस्त सदस्याें को निर्देशित किया गया कि बाल वाहिनी की बड़ी गडिया के चालको के पास हैवी लार्इसेंस होना जरूरी है। बैठक में बाल वाहिन के संबंध में विभिन्न मुदो पर बातचीत हुर्इ, जिनमें बाल वाहिनी के संबंध में एवं निम्न अन्य बातो को ध्यान में रखने के निर्देश दिये गये :-
01- जिला हाजा में समस्त स्कूलों में छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने हेतु चल रही बाल वाहिनी वाहनों पर ''बाल वाहिनी की इबारत लिखवाने हेतु समस्त शिक्षण संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
02- जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त स्कुलों को निर्देशित किया गया कि स्कूलों में अध्यनरत बालकों की सुरक्षा का सम्पूर्ण जिम्मा प्रभारी स्कुल का जब तक की वह स्कुल से निकलकर बाल वाहिनी में सवार न हो, बाल वाहिनी में सवार होने के बाद समस्त प्रकार की सुरक्षा बाल वाहिनी चालक एवं मालिक की होगी। इसके साथ-साथ बच्चों के माता-पिता को भी अपने बच्चाें की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
03- समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विधालय में चलने वाली बाल वाहिनी के चालक का नाम पता व लार्इसेंस नम्बर सहित सूची रूट वार्इज अविलम्ब भिजवावें।
04- जिला परिवहन अधिकारी एवं समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि समय समय पर बाल वाहिनी को चैक किया जाकर यह सुनिशिचत किया जावें कि क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को बाल वाहिनी में नहीं बिठाया जावें।
05- जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समय समय पर बाल वाहिनी के चालकों के ड्रार्इविंग लार्इसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इन्श्योरेंस इत्यादि समस्त दस्तावेज चैक किया जावें जिन बाल वाहिनी वाहनों के कागजात अपूर्ण है उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाकर पालना से अवगत करावें।
06- समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विधालय में अनुबंधित बाल बाहिनी वाहन के कागजात जिला परिवहन कार्यालय में भिजवाना सुनिशिचत करें।
07- बाल वाहिनी वाहन के चालकों का 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है इनकी सूची जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सभी विधालयों के संस्था प्रधानों कोे उपलब्ध करवायेगें।
08- जिला हाजा के समस्त थानाधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षैत्राधिकार में चलने वाली बाल वाहिनी को उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिशिचत की जावेंं।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात प्रभारी केा निर्देशित किया गया कि वह स्वयं या अपने अधिनस्थ कर्मचारियों में जानकार कर्मचारियों को स्कुल में भेजकर सेमिनार का आयोजन कर बच्चों का अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। जिससे बच्चों को भी सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। सदस्योंं द्वारा गल्र्स स्कूल जैसलमेर एवं गोपा चौकी में वाहनों की भिडभाड को देखते हुए अलग से पुलिस व्यवस्था करने के लिए कहा जिस पुलिस अधीक्षक द्वारा कोतवाल एवं प्रभारी यातायात शाखा जैसलमेर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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