सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार बरी
नई दिल्ली। एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सज्जन कुमार पर पांच लोगों की हत्या का आरोप था। इस मामले में बाकी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया।
सज्जन कुमार व पांच लोगों पर दो नवंबर 1984 को दिल्ली के कैंटोनमेंट क्षेत्र में
सिखों पर हमले के लिए भीड़ को भड़काने का आरोप था। इस दंगे में पांच लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली से कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ तीन मामलों में से यह एक था। दंगों में भूमिका को लेकर जिन अन्य लोगों पर मामला चल रहा है वे हैं - बलवान खोखर,किशन खोखर,महेंद्र यादव,गिरधारी लाल व कप्तान भागमल।
नानावटी आयोग के सिफारिश पर सज्जन के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने सज्जन व अन्य आरोपियों के खिलाफ 2010 में दो चार्जशीट दायर की थीं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें