मंगलवार, 2 अप्रैल 2013
रिफाइनरी हेतु चिनिहत भूमि ग्रीन बैल्ट घोषित करने की कार्यवाही के निर्देश
रिफाइनरी हेतु चिनिहत भूमि के आसपास की 2 किलोमीटर
परिधि ग्रीन बैल्ट घोषित करने की कार्यवाही के निर्देश
बाडमेर, 2 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी बाडमेर के लिये निर्धारित की गर्इ भूमि के आसपास की 2 किलोमीटर की परिधि को ग्रीन बैल्ट के रूप में घोषित करने की कार्यवाही सुनिशिचत करने निर्देश दिए गए है।
जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी बाडमेर के लिए निर्धारित की गर्इ भूमि के आसपास निर्धारित सीमा 2 किलोमीटर की परिधि में सुरक्षा कारणों के मददे नजर भविष्य में किसी प्रकार का आवंटन, रूपान्तरण एवं निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए गए है तथा रिफाइनरी के उक्त क्षेत्र को ग्रीन बैल्ट के रूप में घोषित करने की कार्यवाही सुनिशिचत करने के निर्देश दिए है। उन्होने इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी बायतु तथा तहसीलदार बायतु को पालना सुनिशिचत करने के निर्देश दिए है।
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