मंगलवार, 19 मार्च 2013
बाडमेर....होली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा
होली पर कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा
बाडमेर, 19 मार्च। जिला मजिस्टे्रट भानु प्रकाष एटूरू ने होली व धुलण्डी के त्यौहार एवं जिले में महाविधालयों एवं विधालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं के मददे नजर साम्प्रदायिक सदभावना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
आदेशानुसार किसी भी सम्प्रदाय का कोर्इ भी व्यकित ऐसे आडियो कैसेटस आदि नहीं चलायेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यकित की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोर्इ भी व्यकित रंग इस तरह से नहीं खलेंगे जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, आयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यकित को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे।
कोर्इ भी व्यकित किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन. गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोर्इ भी व्यकित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोर्इ भी व्यकित निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
उक्त आदेश 21 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 31 मार्च, 2013 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभारी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्टे्रट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेनिसयों के अधिकारियोंकर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।
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आपदा प्रबन्धन एवं क्षमता संवर्धन हेतु कार्यशाला आज
बाडमेर, 19 मार्च। आपदा प्रबन्धन एवं क्षमता संवर्धन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 20 मार्च को प्रात: 10.00 बजे जिला परिषद के सभागार में किया जाएगा।
कार्यशाला के दौरान 20 मार्च को प्रात: 9.30 बजे से 10.00 बजे तक पंजीकरण के पश्चात प्रात: 10.00 बजे कार्यशाला का उदघाटन किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान अतिवृषिट व बाढ बचाव, बम्ब निरोध व बचाव, आग व आकाशीय बिजली, अनावृषिट व सूखे तथा भूकम्प- कारण, प्रभाव व बचाव पर विशेषज्ञों द्वारा उदबोधन दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्घारित समय पर कार्यशाला में उपसिथत होने के निर्देश दिए गए है।
राजस्व अधिकारियों की बैठक आज
बाडमेर, 19 मार्च। जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक 20 मार्च को सायं 4.00 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाल में आयोजित की जाएगी।
संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ बैठक में उपसिथत होने के निर्देश दिए गए है।
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विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक 21 को
बाडमेर, 19 मार्च। जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू की अध्यक्षता में 21 मार्च को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर. गुगरवाल ने बताया कि कांफ्रेन्स हाल में आयोजित होने वाली उक्त बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की माह मार्च की नवीनतम वितीय एवं भौतिक प्रगति, महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं एवं एमआर्इएस प्रगति, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास, इनिदरा आवास योजना की प्रगति, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति, सांसदविधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।
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पर्यावरण समिति की बैठक 25 को
बाडमेर, 19 मार्च। जिले में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संबंधी आवश्यक उद्धेश्योंं की कि्रयानिवति हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू की अध्यक्षता में 25 मार्च को प्रात: 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।
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जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक 28 को
बाडमेर, 19 मार्च। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक 28 मार्च को प्रात: 11.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाल में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने जांच अधिकारियों को प्रकरणवार जांच प्रतिवेदन 25 मार्च तक भिजवाने तथा निर्धारित तिथि को बैठक में उपसिथत होने के निर्देश दिए है।
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