जैसलमेर न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
जैसलमेर पुलिस थाने में न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार अमरसागर में आवासीय मकान का तथाकथित रूप से फर्जीवाड़ा कर पट्टा लेने के मामले में मनोज कुमार जैन ने अधिवक्ता हेमसिंह राठौड़ के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया था। इस पर न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस ने सुमेरमल जैन वगैरा के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 471, 120 बी आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया।
इस्तगासे के अनुसार अमरसागर में एक आवासीय मकान मनोज कुमार जैन पुत्र रमेशचंद्र जैन का पैतृक मकान आया हुआ है। यह मकान पूर्व में सुमेरमल जैन को किराए पर दिया हुआ था। मनोज कुमार वर्तमान में जोधपुर में निवास करते हैं। इस कारण सुमेरमल जैन ने ग्राम पंचायत अमरसागर में झूठे शपथ पत्र व फर्जी दस्तावेज आदि पेश कर इस मकान को अपना पैतृक भूखंड बताते हुए पट्टा अपने नाम से जारी करवा दिया।
मनोज कुमार को इस संबंध में पता चला तो उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान में कार्रवाई की जिसमें यह पट्टा तथाकथित रूप से फर्जी शपथ पत्र आदि पर जारी करना पाया गया तो उपपंजीयक जैसलमेर को पट्टा निरस्तीकरण के लिए लिखा गया। वहीं पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा गठित जांच कमेटी ने भी यह पट्टा फर्जी होना बताया। अब मामले की जांच पुलिस कर रही है।
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