बुधवार, 27 फ़रवरी 2013

दो थानेदारों के खिलाफ अरेस्ट वारंट

दो थानेदारों के खिलाफ अरेस्ट वारंट
अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार शारदा ने थानों से मासिक वसूली के मामलें में बुधवार को दो थानाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए वहीं इस प्रकरण में निलंबित पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा एवं उनके कथित दलाल रामदेव ठठेरा की न्यायिक हिरासत आगामी दो मार्च तक बढ़ा दी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने राजेश मीणा को जयपुर के केन्द्रीय कारागार से तथा रामदेव को अजमेर केन्द्रीय कारागार से कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान ही ब्यूरो के अधिवक्ता ने एक आवेदन देकर थानों से मासिक वसूली प्रकरण में लाइन हाजिर किए गए थानाधिकारियों में से दो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की। एसीबी ने इस प्रकरण में लाइन हाजिर किए गए थानाधिकारी संजय शर्मा और अशोक विश्नोई के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए आगामी 13 मार्च तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए।

अधिवक्ता राजेश मीणा ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने का समय मांगा जिस पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि आगामी दो मार्च तक बढ़ा दी। एसीबी की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि इस मामलें में फरार चल रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत जारी गिरफ्तारी वारंट की अवधि समाप्त हो गई है और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है अत: इसकी भी अवधि बढ़ाई जाए। इस पर न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट की मियाद आगामी 13 मार्च तक बढ़ा दी।

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