बुधवार, 13 फ़रवरी 2013

वेश्‍याओं के लिए बढ़ेगी उम्र सीमा, 18 से कम की लड़की को पैसे देकर सेक्‍स करने पर होगी जेल



नई दिल्‍ली. मानव तस्‍करी कर लाई गईं लड़कियों को सेक्‍स के धंधे में धकेलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बदलने पर विचार कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। मंत्रालय ने अनैतिक मानव तस्करी निषेध अधिनियम (इममोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्‍ट यानी इटपा) में संशोधनों के प्रस्ताव वाला जो कैबिनेट नोट बांटा है, उसमें प्रावधान है कि 18 साल से कम उम्र में वेश्‍यावृत्ति को गैरकानूनी करार दिया जाए और इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ पैसे के एवज में सेक्‍स करने वालों को सजा दी जाए।
वेश्‍याओं के लिए बढ़ेगी उम्र सीमा, 18 से कम की लड़की को पैसे देकर सेक्‍स करने पर होगी जेल
इटपा में वेश्यालय की परिभाषा काफी विस्तृत है। इसमें केवल रेड लाइट एरिया ही नहीं बल्कि किसी के घर, कमरे, सुविधाजनक जगह या किसी भी जगह पर जहां सेक्स ख़रीदा जा रहा हो उसे वेश्यालय माना गया है। यहां तक कि अगर कोई अपने घर, होटल या कार में भी सेक्स वर्कर के साथ पकड़ा जाता है तो उसे सजा दी जाएगी।

सजा का प्रस्ताव दामिनी गैंगरेप के बाद लाया गया है। दिसंबर 2012 में हुए इस गैंगरेप के बाद केंद्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी दिनों तक देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें सरकार से सेक्स अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की गयी थी। इसके बाद से यूपीए सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दों पर काम कर लोगों का भरोसा जीतना चाहती है। सरकार ने महिला सुरक्षा और सेक्स अपराध के मौजूदा ढांचे में बदलाव के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी बनाकर उससे रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन इस कमिटी की रिपोर्ट में मानव तस्करी और सेक्स के व्यापर जैसे मुद्दे पूरी तरह से कवर नहीं हो सके हैं। सरकार की और से बनाए गए कैबिनेट नोट में इन दोनों मुद्दों को महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। हालांकि इन प्रस्तावों का सेक्स वर्कर और एक्टिविस्ट की तरफ से सेक्स वर्कर की रोजी-रोटी छिनने के नाम पर विरोध किये जाने की उम्मीद है।

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