बुधवार, 13 फ़रवरी 2013

पाक से लाए लाखों के जाली नोट, पांच साल तक सलाखों के पीछे रहेंगे मां-बेटे

पाक से लाए लाखों के जाली नोट, पांच साल तक सलाखों के पीछे रहेंगे मां-बेटे

बाड़मेर पांच साल पूर्व पाकिस्तान से थार एक्सप्रेस से जाली मुद्रा लाने वाले माँ बेटे को पांच साल की सजा और के की सजा सुनाई हें .अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जोधपुर महानगर ने पाकिस्तान से जाली भारतीय मुद्रा लेकर आए मां-बेटे को पांच वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी करम अली को संदेह के आधार पर बरी कर दिया।

मामले के अनुसार सीमा शुल्क विभाग को सूचना मिली थी कि 17 नवंबर 2007 को मुनाबाव-जोधपुर लिंक एक्सप्रेस से दो यात्री जाली भारतीय मुद्रा लेकर आ रहे हैं। इनमें एक महिला (उम्र 60 वर्ष) व एक पुरुष (उम्र 30 वर्ष) है। अधिकारियों ने दोनों की तलाशी ली तो उनके पास 74 चप्पलों की खेप में छुपा कर लाई गई 19 लाख 54 हजार रुपए की जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई। दोनों की पहचान उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर निवासी अजादर व अजादी के रूप में हुई।

ये दोनों मां-बेटे ही निकले। अभियुक्तों ने अपने बयानों में चप्पलों की खेप बुलंदशहर में ही रहने वाले करम अली को सुपुर्द किया जाना बताया। इस पर करम अली के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया। करम अली की ओर से अधिवक्ता सुनील मेहता व धनराज वैष्णव ने कहा कि उसके कब्जे से कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई है, इसलिए उसे मात्र अभियुक्त गणों के बयानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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