बाड़मेर पुलिस यानी सिंघम
हत्या, लूट एवं बलात्कार की गंभीर वारदातों का पर्दाफाश।
बाड़मेर सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बीते साल में पुलिस नए रूप में सामने आई .इस साल पुलिस महकमे की कार्यशैली ना केवल प्रभावी रही अपितु एक मिशाल कायम किया .पुलिस अधीक्षक के रूप में पहले पांच माह संतोष चालके और बाद में राहुल बारहट के नेतृत्व में पुलिस को लूट ,हत्या और बलात्कार जैसे हार्डकोर अपराधो को निपटाने में सफलताए हासिल हुई ,बाड़मेर पुलिस ने तत्परता से प्रकरणों को निपटा कर पुलिस का भय अपराधियों में कायम रखा .बाड़मेर जिले में लम्बे समय बाद पुलिस अधिकारियो की बेहतरीन टीम काम पर दिखाई दी .पुलिस उप अधीक्षक नाजिम अली की कार्यप्रणाली ने आम जनता के दिलों में अपनी जगह बने .वही नरेन्द्र सिंह और राम सिंह जैसे अनुभवी अतिरिक्त पुलिस अधिक्षको ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया .इन सबका नेतृत्व युवा पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने जिस अंदाज़ में किया उसे बाड़मेर के लोग वर्षो तक याद रखेंगे गंभीर किस्म के अपराधो का पर्दाफास कर उन्होंने अपनी काबिलियत से जनता को रूबरू कराया .उनकी कार्यशैली ने सिंग्हम की याद दिला दी .1.प्रकरण संख्या 110 दिनांक 03.03.2012 धारा 365,302/34,201 भादस पुलिस थाना सदर बाड़मेर : दिनांक 03.03.12 को रात्रि वक्त करीब 3.00 बजे राजकीय नाहटा अस्पताल बालोतरा के गेट के सामने रास्ते पर दो अज्ञात जवान उम्र के लड़को की लाश पड़ी होने की सूचना पर थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा मय पुलिस पार्टी के तुरन्त धटनास्थल पहुंचे। धटनास्थल पर दो लड़को की लाश्ो नग्न अवस्था मे थी जिनकी हत्या करना प्रथम दृष्टया प्रतीत होने पर तुरन्त धटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई जाकर दोनो मृतको की शिनाख्त हेतु कस्बा बालोतरा व आस पास के क्षेत्र में जानकारी करने पर दोनो की शिनाख्त ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति विश्नोई उम्र 18 साल निवासी उपरला पुलिस थाना चौहटन हाल विष्णु कॉलोनी बाड़मेर पुलिस थाना सदर बाड़मेर व भजनलाल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई उम्र 19 साल निवासी चाडी पुलिस थाना रामसर हाल विणु कॉलोनी बाड़मेर पुलिस थाना सदर बाड़मेर के रूप में हुई। धटना की गम्भीरता को देखते हुए एवं वारीशान द्वारा मुलजिमानों की गिरफ्तारी नही होने तक लाश्ो नही लेने की मांग पर अड़े होने एवं आन्दोलन की चेतावनी पर मन पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारी बालोतरा व चौहटन तथा आस पास के थानाधिकारीगण व अतिरिक्त पुलिस जाब्ता को धटनास्थल पर बुला लिया गया। धटना की जानकारी करने पर दोनो मृतको को दिनांक 03.03.12 को सांय के समय मुलजिमान 1. गोपालसिंह पुत्र सुखसिंह राजपूत उम्र 24 साल निवासी खारा पुलिस थाना रामसर हाल गांधीनगर, बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर 2. चुन्नीलाल पुत्र खुमाणाराम जाति माली उम्र 23 साल निवासी गांधीनगर पुलिस थाना कोतवाली, बाड़मेर 3. जेठाराम पुत्र रिड़मलराम जाति माली उम्र 23 साल निवासी शास्त्री नगर पुलिस थाना कोतवाली, बाडमेर व 4. नरपतसिंह पुत्र चुनसिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी पाबूसरी पुलिस थाना गडरारोड़ ,बाड़मेर द्वारा वाहन में डालकर ले जाने एवं रात्रि में इनके साथ मारपीट कर मारने की जानकारी सामने आई। जिसपर मुलजिमानों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल बनाये जाकर मुलजिमानों के छिपे होने के स्थानो पर भेजे जाकर पुलिस द्वारा 24 धण्टे के भीतर भीतर उपरोक्त मुलजिमान गोपालसिंह व चुन्नीलाल को गुजरात राज्य में सुरेन्द्रनगर से तथा जेठाराम व नरपतसिंह को कस्बा बाड़मेर में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर इनके कब्जा से हत्या में काम में लिये गये वाहन आरजे 07 सी डी 1555, एक एल्युमिनियम का बैट व लकड़ी का तारबन्धा डंडा अलाया कत्ल जब्त किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकाण्ड के अज्ञात मुलजिमानों को 24 धण्टे के भीतर नामजद कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जाकर कानून व्यवस्था को बनाये रखा गया।
2.प्रकरण संख्या 13 दिनांक 17.03.2012 धारा 302, 147, 120बी भादसं पुलिस थाना नागाणा : दिनांक 17.03.12 को दोपहर करीब 01.00 बजे पुलिस थाना नागाणा के हल्खा क्षेत्र निम्बोणियो की ़ाणी के पास मोटर साईकल पर जा रहे दो व्यक्तियों को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा मय पुलिस पार्टी के धटनास्थल पर पहुंचे तो धटनास्थल पर 2 व्यक्तियों की लाश मिली जिनकी शिनाख्त धनश्यामसिंह उर्फ रिकू पुत्र खेताराम राणा राजपूत निवासी सरदार पटेल मार्ग बाड़मेर व सुरेशसिंह पुत्र जगदीशसिंह राणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर के रूप में हुई। मृतको के परिजनों द्वारा इनकी हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई। धटना की गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त मन पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारी वृत बाड़मेय पुलिस जाब्ता के तुरन्त धटनास्थल पहुंचे। मृतको के परिजनों द्वारा पूर्व में रंजिश के चलते हत्या की रिपोर्ट देकर मुलजिम गिरफ्तार नही होने तक लाश्ो नही लेने की मांग की। पुलिस द्वारा धटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने पर पृथम दृष्टया मामला हत्या करने का पाया जाने पर तुरन्त नाकाबन्दी की जाकर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्कार्पियों व उसमें सवार अपराधी 1. जेठूसिंह पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी चुली व 2. अजयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी दांता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर मुलजिमानों द्वारा पूर्व रंजिश के चलते हत्या करना स्वीकार किया। उक्त धटना में इनका सहयोग करने वाले मुलजिम गोविन्दसिंह पुत्र आसूसिंह राणा राजपूत निवासी रांयकालोनी बाड़मेर को भी गिरफ्तार किया गया। रावणा राजपूत के मौजिज लोगों, मृतको के परिजनों को जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं मन पुलिस अधीक्षक के बीच हुई वार्ता तथा निष्पक्ष अनुसंधान करने के आश्वासन पर दोनों मृतको के शव परिजनों द्वारा अन्तिम संस्कार हेतु लिये गये। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए हत्या को दुर्घटना का रूप देने वाले शातिर अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था को बनाये रखा गया।
3.प्रकरण संख्या 130/05.08.12 धारा 302, 201 भादसं पुलिस थाना धोरीमना : दिनांक 05.08.12 को पुलिस थाना धोरीमना के हल्खा क्षेत्र सरहद भदराई में नेशनल हाईवे नम्बर 15 पर रोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर लाश को धोती से बांध हुई को गाड़कर उसके उपर ट्रेक्टर की कराली से मिट्टी डाली हुई लाश पाई गई इस सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 130/05.08.12 धारा 302, 201 भादसं में दर्ज किया गया। चुकि अज्ञात व्यक्ति अज्ञात मुलजिमानों द्वारा हत्या कर लाश गाड़ने के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए विशोष पुलिस दल गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। जिनके द्वारा विशोष प्रयास कर जानकारी प्राप्त की जाकर गांव अगार पुलिस थाना सांचौर जिला जालोर में मृतक की फोटो के आधार पर पूछताछ की गई तो पुलिस थाना सांचौर में परिवादी कृष्णराम पुत्र मानाराम कलबी अपने भाई भगवानाराम के गुम होने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करवाना पाया गया। जिस पर उसके परिवार वालो से सम्पर्क कर फोटो के आधार पर उसकी पहचान भगवानाराम पुत्र मानाराम कलबी नि. अगार के रूप में हुई। संदिग्ध लगने पर मृतक की पत्नि अमीया से पूछताछ की गई तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करना बताया जिसपर उसके प्रेमी मासीगाराम पुत्र सगताराम कलबी नि. अगार व अमीया को दस्तयाब कर गहन पूछताछ की गई तो दोनो ने उक्त वारदात करना स्वीकार किया। जिसपर दोनो को दिनांक 14.09.12 को गिरफ्तार किया गया। प्रारम्भिक पूछताछ में अमीया के अवेध सम्बन्ध मासीगाराम से थे जिन्होने भगवानाराम को रास्ते से हटाने के लिए रात्रि में गला दबाकर हत्या कर लाश धोती में बाधकर ट्रेक्टर में डालकर सरहद भदराई में गाड़ कर उपर कराली से मिट्टी डालकर सबूत नष्ट करना बताया।
4.प्रकरण संख्या 38 दिनांक 26.06.12 धारा 394 भा.दं.सं पुलिस थाना कल्याणपुर : दिनांक 26.06.12 को प्रार्थी श्री पुरूषोतम सोनी निवासी समदड़ी ने रिपोर्ट पेश की कि खीमराज सोनी जो गाड़ी ठीक करवाने जोधपुर जा रहा था जो मेरे पहचान वाला हे जिसके साथ जोधपुर से सोना व चांदी लाने हेतु 4,15,000/ रूपये दिये थे। आज वापस आते समय बाबूलाल सोनी भी इनके साथ था कल्याणपुर के पास अज्ञात 56 व्यक्तियों द्वारा इनकी गाड़ी को रूकवाकर इनके साथ मारपीट कर लूट की घटना कर 100 ग्राम सोना व 1966 ग्राम चांदी लूट कर ले गये वगैरा पर प्रकरण संख्या 38 दिनांक 26.06.12 धारा 394 भा.दं.सं में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी कल्याणपुर द्वारा शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान प्रथम दृष्टया लूट की घटना सामने नही आने से दोनो व्यक्तियों से अलगअलग पूछताछ करने पर मुलजिम खीमराज व बाबुलाल द्वारा सोना व चांदी गबन करने के उद्धेश्य से उक्त घटना को अंजाम देना बताया व खरीदा गया सोना व चांदी अपने रिश्तेदार के यहां जोधपुर में रखना स्वीकार किया। जिनके द्वारा जोधपुर में अपने परिचित के यहां रखा गया सोना व चांदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की जाकर माल गबन करने के उद्धेश्य से लूट की फर्जी धटना का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की गई।
5.प्रकरण संख्या 130 दिनांक 10.08.12 धारा 341, 323, 307, 392 भादसं पुलिस थाना सिवाना : दिनांक 09.08.12 को शाम के वक्त बालोतरा से आसोतरा जाने वाली सड़क पर सरहद आसोतरा में जीवराज पुत्र नेमीचन्द जाति सोनी निवासी आसोतरा बालोतरा स्थित अपनी सोने चांदी की दुकान बंद करके अपनी मोटरसाईकिल पर सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर घर जा रहा था। जिसको तीन अज्ञात नकाबपोश ने मोटरसाईकिल को रोकाकर आभूषण लूटने चाहे इतने में जीवराज का पुत्र मौके पर आ गया जिसने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर पिस्तौल से फायर कर उसको घायल कर घटना से फरार हो गये। जिस संबंध में पुलिस थाना सिवाना पर प्रकरण संख्या 130 दिनांक 10.08.12 धारा 341, 323, 307, 392 भादसं पजिबद्ध किया गया।
चुंकि संगीन वारदात होने से जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा श्री रामेश्वरलाल, वृताधिकारी बालोतरा के सुपरवीजन में श्री रामवीर जाखड़ थानाधिकारी सिवाना मय जाब्ता के एक विशोष टीम का गठन कर विशोष निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा संदिग्धों से पूछताछ कर गोपनीय रूप से मालूमात किया तथा घटना के समय मोबाईल टावरों व संदिग्धों के मोबाईल नम्बरो की काल डिटेल प्राप्त कर गहन अवलोकन किया गया तो पुलिस थाना बालोतरा के हिस्ट्रीशीटर बाबूलाल पुत्र गोरखाराम जाति नाई निवासी रेबारियों का टांका बालोतरा व सद्वामखां पुत्र जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी बालोतरा तथा रफीक पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी बालोतरा शक के घेरे में आने पर उक्त तीनों को दस्तायाब कर गहन पूछताछ की गयी तो उक्त तीनों मुलजिमानों ने वारदात करना स्वीकार करते हुए बताया कि सोना चांदी लूटने की नियत से जीवराज सोनी की मोटर साईकिल को रूकवाकर जीवराज के साथ मारपीट की व उसके पास गहनों का थेला लूटने का प्रयास किया गया इतने में जीवराज का पुत्र नारायण सोनी भी मौका पर आ गया जिसने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिस की तो उस पर पिस्तोल से फायर किया व उसको घायल किया इतने में वाका स्थल पर राहगीर आने लगे तब भाग गये। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा अज्ञात मुलजिमानों का पता लगाकर आभूषण लूटने के प्रयास की घटना का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।
6.प्रकरण संख्या 387/15.09.12 धारा 392 भादसं पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर : दिनांक 15.09.12 को शाम के वक्त पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हल्खा क्षेत्र बीएनसी चोराये पर श्री राहूल अग्रवाल नि. उदयपुर व दो अन्य लोग कार से आ रहे थे बिच में अज्ञात 4 व्यक्तियों द्वारा गाड़ी को रूकवाकर जेब में से जबरदस्ती 7000/रूपये छीनकर टेम्मो में बैठकर भाग गये। इस सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 387 दिनांक 15.09.12 धारा 392 भादसं में दर्ज किया गया। धटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये जिसपर तुरन्त ही थानाधिकारी कोतवाली व सदर बाड़मेर मय पुलिस पार्टी द्वारा हालात ज्ञात कर मुलजिमानों का पीछा कर टेम्पो में कवास की तरफ जा रहे मुलजिम 1. राकेश उर्फ हबीया पुत्र उदाराम जाट नि. माडपुरा सानी व 2. शेराराम उर्फ चन्द्रशोखर पुत्र भगाराम जाट नि. माडपुरा बरवाला 3. जगदीश व 4. जुंझाराम को दस्तयाब कर इनके कब्जा से रूपये बरामद किये गये।
7.प्रकरण संख्या 515/14.12.12 धारा 392/34 भादसं पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर : मण्डी के व्यापारी राकेश के साथ दिनांक 14.12.2012 की शाम 7 बजे मण्डी से घर आते समय शास्त्री नगर रेल्वे फाटक के पास अज्ञात लूटेरों ने बोलेरो वाहन आडा लगा कर व्यापारी को लूट लिया। लुटेरों ने व्यापारी के कब्जे से एक लेपटॉप ,कागजात, एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये और वापिस फरार हो गये। पुलिस को सूचना मिलते ही श्री राहुल बारहट, जिला पूलिस अधीक्षक बाड़मेर ने मण्डी के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री नाजीमअली वृताधिकारी वृत बाडमेर के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को विशोष निर्देश दिये गये। जिसपर श्री नाजीम अली खांन वृत्ताधिकारी बाड़मेर के नेतृत्व मे जिले भर मे नाकाबन्दी कराई गई एवं थानाधिकारी कोतवाली की टीम द्घारा लुटेरों का पीछा किया गया। कोतवाली टीम द्घारा घटना की रात्रि मे ही अज्ञात लुटेरों को नामजद कर लिया तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किये गये। दिनांक 22.12.2012 को कुल 5 लुटेरों मे से छुगसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवा थाना चौहटन, मगसिंह पुत्र जोगराजसिंह राजपूत निवासी दानजी की होदी, दूर्जनसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत निवासी खबडाला इन तीन मुलजिमानो को गिरफ्तार कर इनके कब्जा से लेपटॉप बरामद करने मे सफलता हासिल की। इस सफलता को हासिल करने मे श्री देवाराम चौधरी नि.पु. थानाधिकारी कोतवाली ,उपनिरीक्षक महेश श्रीमाली, सहायक उ.नि. रूपाराम ,कानि. बनवारीलाल, कंवराराम, गिरधारीराम, गिरधरसिंह, करणसिंह, सोनाराम की विशोष भूमिका रही है। घटना मे शेंष दो लूटेरों की तलाश जारी है तथा लूट के शेष सामाना ,रूपयों एवं घटना मे प्रयुक्त वाहन की बरामदगी के प्रयास जारी है। लूट की वारदात को लेकर व्यापारी वर्ग ने रोष प्रकट किया था। इस प्रकार श्री राहुल बारहट जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा अज्ञात अपराधियों को नामजद कर प्रकरण का खुलाशा करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।
8.प्रकरण संख्या 47/14.07.11 धारा 341, 392 भादसं पुलिस थाना मण्डली व 43/30.07.11 धारा 341, 392 भादसं पुलिस थाना कल्याणपुर : दिनांक 14.07.11 को पुलिस थाना मंडली के हल्खा क्षेत्र सरहद दुर्गापुरा मेगा हाईवे पर रामदेवरा से दशर्न कर कार से वापस गुजरात लोट रहे एक परिवार को रूकवाकर अज्ञात मुलजिमान द्वारा इण्डिगो कार को लूटकर ले जाने की वारदात घटित हुई जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना मण्डली पर प्रकरण दर्ज हुआ। इसके एक सप्ताह के बाद 29.07.11 को पुलिस थाना कल्याणपुरा के हल्खा क्षेत्र सरहद सरवड़ी नेशनल हाईवे 15 पर बाड़मेर के महाबार में विज्ञापन फिल्मो की शुटिंग के बाद लग्जरी कार से वापस लोट रहे को बिना नम्बरी स्कार्पियो से पीछा कर रूकवाकर पिस्तोल की नोक पर दो लेपटाप, मोबाईल व नकदी छीन लेने की घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना कल्याणपुर पर प्रकरण दर्ज हुआ। हाईवे पर एक साथ हुई लूट की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए श्री रामेश्वरलाल मेघवाल, पुलिस उप अधीक्षक, वृत बालोतरा के नेतृत्व में श्री निरंजन प्रताप सिंह, उ0नि0, थानाधिकारी, पु0था0, समदड़ी, श्री उगमराज सोनी, उ0नि0, थानाधिकारी, पु0था0, पचपदरा व पन्नाराम, हैड कानि मय जाब्ता की एक विशोष टीम गठित की जाकर लूट की वारदातो का पर्दाफाश करने के निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा भरषक प्रयास कर दिनांक 23.01.2012 को जोधपुर से कुख्यात अपराधी कंवराजसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी सोलंकिया तला, थाना शेरग़, अर्जुनसिंह पुत्र गायड़सिंह राजपूत निवासी नीम्बों का गांव थाना बालेसर व रणजीतसिंह पुत्र अमरसिंह रावणा राजपूत निवासी सांगरिया फांटा जोधपुर को दस्तयाब किया जाकर गहन पूछताछ की गई तो उक्त अपराधियों ने हाईवे पर हुई दोनो वारदातो के साथ साथ जोधपुर रेंज में हाईवे पर लूट की कई वारदातो करना स्वीकार किया। इन अपराधियों ने बताया कि ये सभी मेघसिंह की गैंग के सदस्य है जिसके विरूद्व देचू थाने में कई आपराधिक मुकदमें दर्ज है जो पूर्व में जालोर जेल से फरार हो गया था पुलिस ने उसे मोस्ट वाटेंड घोषित कर रखा है।
9.मुकदमा नम्बर 42/30.03.12 धारा 341, 323, 392 भादसं थाना समदड़ी : दिनांक 30.03.12 को वक्त करीब 4.30 पीएम पर पुलिस थाना समदड़ी के हल्खा क्षेत्र अजित में एक इनोवा वाहन नम्बर आरजे 27 टीए 1849 में सवार होकर जा रहे एक परिवार के लोगों के साथ अपराधी लक्ष्मणसिंह पुत्र ौतानसिंह राजपूत निवासी अजीत व धिरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत निवासी ढ़िस द्वारा मारपीट कर वाहन से नीचे उतार कर वाहन को लेकर भाग गये। उक्त धटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी मय पुलिस पार्टी द्वारा तुरन्त नाकाबन्दी कर वाहन का पिछा किया गया। मुलजिमानों द्वारा वाहन तेज भगाने से वाहन असन्तुलित होकर पल्टी खा गया। पुलिस पार्टी द्वारा तुरन्त दोनों मुलजिमानों को दस्तयाब कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी वाहन चालक मोहनलाल पुत्र सांकलराम माली निवासी दोटूआ जिला सिरोही की रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 42/30.03.12 धारा 341, 323, 392 भादसं थाना समदड़ी पर दर्ज किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा तत्परात दिखाते हुए दोनों मुलजिमानों को तुरन्त दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई।
10.प्रकरण संख्या 41/28.12.12 धारा 363, 366ए, 376(2)(जी) भादसं महिला थाना बाड़मेर : प्रार्थीया कुमारी लक्ष्मी पुत्री मोबताराम जाति जाट निवासी धोनरीनाड़ी रावतसर ने मुलजिम मनोहर पुत्र मालाराम जाति जाट नि. कपूरड़ी वगेरा 3 के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया कि मुलजिमान द्वारा मुस्तगीसा को रात्रि में जबरदस्ती बोलेरो केम्पर गाड़ी में डालकर अपहरण कर धोनरी नाड़ी के पास सुनसान जगह पर ले जाकर मुलजिमानों द्वारा जबरदस्तीे दुष्कर्म करना वगेरा पर मुलजिमान के विरूद्व महिला पुलिस थाना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रीम अनुसंधान वृताधिकारी वृत बाड़मेर द्वारा शुरू किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए मुलजिमानो की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नाजीमअली वृताधिकारी वृत बाड़मेर के नेतृत्व में विशोष टीम गठित की गई। गठित टीम ने सकि्रयता दिखाते हुए मुलजिमान 1. मनोहर पुत्र मालाराम जाति जाट नि. कपूरड़ी व 2. नरेन्द्र पुत्र काछबाराम जाति जाट नि. खडीन को घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार कर लिए गये तथा तीसरे आरोपी शेराराम उर्फ सांवलाराम जाट निवासी मोखाब को विशोष टीम द्वारा दिनांक 30.12.12 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस द्वारा सकि्रयता दिखाते हुए सामुहिक दुष्कर्म के तीनो आरोपियो को अति शीघ्र गिरफ्तार किये जाकर कानून व्यवस्था को बनाये रखा गया। --
2.प्रकरण संख्या 13 दिनांक 17.03.2012 धारा 302, 147, 120बी भादसं पुलिस थाना नागाणा : दिनांक 17.03.12 को दोपहर करीब 01.00 बजे पुलिस थाना नागाणा के हल्खा क्षेत्र निम्बोणियो की ़ाणी के पास मोटर साईकल पर जा रहे दो व्यक्तियों को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा मय पुलिस पार्टी के धटनास्थल पर पहुंचे तो धटनास्थल पर 2 व्यक्तियों की लाश मिली जिनकी शिनाख्त धनश्यामसिंह उर्फ रिकू पुत्र खेताराम राणा राजपूत निवासी सरदार पटेल मार्ग बाड़मेर व सुरेशसिंह पुत्र जगदीशसिंह राणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर के रूप में हुई। मृतको के परिजनों द्वारा इनकी हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई। धटना की गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त मन पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक, वृताधिकारी वृत बाड़मेय पुलिस जाब्ता के तुरन्त धटनास्थल पहुंचे। मृतको के परिजनों द्वारा पूर्व में रंजिश के चलते हत्या की रिपोर्ट देकर मुलजिम गिरफ्तार नही होने तक लाश्ो नही लेने की मांग की। पुलिस द्वारा धटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने पर पृथम दृष्टया मामला हत्या करने का पाया जाने पर तुरन्त नाकाबन्दी की जाकर दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्कार्पियों व उसमें सवार अपराधी 1. जेठूसिंह पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी चुली व 2. अजयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी दांता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर मुलजिमानों द्वारा पूर्व रंजिश के चलते हत्या करना स्वीकार किया। उक्त धटना में इनका सहयोग करने वाले मुलजिम गोविन्दसिंह पुत्र आसूसिंह राणा राजपूत निवासी रांयकालोनी बाड़मेर को भी गिरफ्तार किया गया। रावणा राजपूत के मौजिज लोगों, मृतको के परिजनों को जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं मन पुलिस अधीक्षक के बीच हुई वार्ता तथा निष्पक्ष अनुसंधान करने के आश्वासन पर दोनों मृतको के शव परिजनों द्वारा अन्तिम संस्कार हेतु लिये गये। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए हत्या को दुर्घटना का रूप देने वाले शातिर अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था को बनाये रखा गया।
3.प्रकरण संख्या 130/05.08.12 धारा 302, 201 भादसं पुलिस थाना धोरीमना : दिनांक 05.08.12 को पुलिस थाना धोरीमना के हल्खा क्षेत्र सरहद भदराई में नेशनल हाईवे नम्बर 15 पर रोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर लाश को धोती से बांध हुई को गाड़कर उसके उपर ट्रेक्टर की कराली से मिट्टी डाली हुई लाश पाई गई इस सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 130/05.08.12 धारा 302, 201 भादसं में दर्ज किया गया। चुकि अज्ञात व्यक्ति अज्ञात मुलजिमानों द्वारा हत्या कर लाश गाड़ने के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए विशोष पुलिस दल गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। जिनके द्वारा विशोष प्रयास कर जानकारी प्राप्त की जाकर गांव अगार पुलिस थाना सांचौर जिला जालोर में मृतक की फोटो के आधार पर पूछताछ की गई तो पुलिस थाना सांचौर में परिवादी कृष्णराम पुत्र मानाराम कलबी अपने भाई भगवानाराम के गुम होने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करवाना पाया गया। जिस पर उसके परिवार वालो से सम्पर्क कर फोटो के आधार पर उसकी पहचान भगवानाराम पुत्र मानाराम कलबी नि. अगार के रूप में हुई। संदिग्ध लगने पर मृतक की पत्नि अमीया से पूछताछ की गई तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करना बताया जिसपर उसके प्रेमी मासीगाराम पुत्र सगताराम कलबी नि. अगार व अमीया को दस्तयाब कर गहन पूछताछ की गई तो दोनो ने उक्त वारदात करना स्वीकार किया। जिसपर दोनो को दिनांक 14.09.12 को गिरफ्तार किया गया। प्रारम्भिक पूछताछ में अमीया के अवेध सम्बन्ध मासीगाराम से थे जिन्होने भगवानाराम को रास्ते से हटाने के लिए रात्रि में गला दबाकर हत्या कर लाश धोती में बाधकर ट्रेक्टर में डालकर सरहद भदराई में गाड़ कर उपर कराली से मिट्टी डालकर सबूत नष्ट करना बताया।
4.प्रकरण संख्या 38 दिनांक 26.06.12 धारा 394 भा.दं.सं पुलिस थाना कल्याणपुर : दिनांक 26.06.12 को प्रार्थी श्री पुरूषोतम सोनी निवासी समदड़ी ने रिपोर्ट पेश की कि खीमराज सोनी जो गाड़ी ठीक करवाने जोधपुर जा रहा था जो मेरे पहचान वाला हे जिसके साथ जोधपुर से सोना व चांदी लाने हेतु 4,15,000/ रूपये दिये थे। आज वापस आते समय बाबूलाल सोनी भी इनके साथ था कल्याणपुर के पास अज्ञात 56 व्यक्तियों द्वारा इनकी गाड़ी को रूकवाकर इनके साथ मारपीट कर लूट की घटना कर 100 ग्राम सोना व 1966 ग्राम चांदी लूट कर ले गये वगैरा पर प्रकरण संख्या 38 दिनांक 26.06.12 धारा 394 भा.दं.सं में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी कल्याणपुर द्वारा शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान प्रथम दृष्टया लूट की घटना सामने नही आने से दोनो व्यक्तियों से अलगअलग पूछताछ करने पर मुलजिम खीमराज व बाबुलाल द्वारा सोना व चांदी गबन करने के उद्धेश्य से उक्त घटना को अंजाम देना बताया व खरीदा गया सोना व चांदी अपने रिश्तेदार के यहां जोधपुर में रखना स्वीकार किया। जिनके द्वारा जोधपुर में अपने परिचित के यहां रखा गया सोना व चांदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की जाकर माल गबन करने के उद्धेश्य से लूट की फर्जी धटना का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की गई।
5.प्रकरण संख्या 130 दिनांक 10.08.12 धारा 341, 323, 307, 392 भादसं पुलिस थाना सिवाना : दिनांक 09.08.12 को शाम के वक्त बालोतरा से आसोतरा जाने वाली सड़क पर सरहद आसोतरा में जीवराज पुत्र नेमीचन्द जाति सोनी निवासी आसोतरा बालोतरा स्थित अपनी सोने चांदी की दुकान बंद करके अपनी मोटरसाईकिल पर सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर घर जा रहा था। जिसको तीन अज्ञात नकाबपोश ने मोटरसाईकिल को रोकाकर आभूषण लूटने चाहे इतने में जीवराज का पुत्र मौके पर आ गया जिसने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर पिस्तौल से फायर कर उसको घायल कर घटना से फरार हो गये। जिस संबंध में पुलिस थाना सिवाना पर प्रकरण संख्या 130 दिनांक 10.08.12 धारा 341, 323, 307, 392 भादसं पजिबद्ध किया गया।
चुंकि संगीन वारदात होने से जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा श्री रामेश्वरलाल, वृताधिकारी बालोतरा के सुपरवीजन में श्री रामवीर जाखड़ थानाधिकारी सिवाना मय जाब्ता के एक विशोष टीम का गठन कर विशोष निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा संदिग्धों से पूछताछ कर गोपनीय रूप से मालूमात किया तथा घटना के समय मोबाईल टावरों व संदिग्धों के मोबाईल नम्बरो की काल डिटेल प्राप्त कर गहन अवलोकन किया गया तो पुलिस थाना बालोतरा के हिस्ट्रीशीटर बाबूलाल पुत्र गोरखाराम जाति नाई निवासी रेबारियों का टांका बालोतरा व सद्वामखां पुत्र जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी बालोतरा तथा रफीक पुत्र युसुफ जाति मुसलमान निवासी बालोतरा शक के घेरे में आने पर उक्त तीनों को दस्तायाब कर गहन पूछताछ की गयी तो उक्त तीनों मुलजिमानों ने वारदात करना स्वीकार करते हुए बताया कि सोना चांदी लूटने की नियत से जीवराज सोनी की मोटर साईकिल को रूकवाकर जीवराज के साथ मारपीट की व उसके पास गहनों का थेला लूटने का प्रयास किया गया इतने में जीवराज का पुत्र नारायण सोनी भी मौका पर आ गया जिसने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिस की तो उस पर पिस्तोल से फायर किया व उसको घायल किया इतने में वाका स्थल पर राहगीर आने लगे तब भाग गये। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा अज्ञात मुलजिमानों का पता लगाकर आभूषण लूटने के प्रयास की घटना का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।
6.प्रकरण संख्या 387/15.09.12 धारा 392 भादसं पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर : दिनांक 15.09.12 को शाम के वक्त पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हल्खा क्षेत्र बीएनसी चोराये पर श्री राहूल अग्रवाल नि. उदयपुर व दो अन्य लोग कार से आ रहे थे बिच में अज्ञात 4 व्यक्तियों द्वारा गाड़ी को रूकवाकर जेब में से जबरदस्ती 7000/रूपये छीनकर टेम्मो में बैठकर भाग गये। इस सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 387 दिनांक 15.09.12 धारा 392 भादसं में दर्ज किया गया। धटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये जिसपर तुरन्त ही थानाधिकारी कोतवाली व सदर बाड़मेर मय पुलिस पार्टी द्वारा हालात ज्ञात कर मुलजिमानों का पीछा कर टेम्पो में कवास की तरफ जा रहे मुलजिम 1. राकेश उर्फ हबीया पुत्र उदाराम जाट नि. माडपुरा सानी व 2. शेराराम उर्फ चन्द्रशोखर पुत्र भगाराम जाट नि. माडपुरा बरवाला 3. जगदीश व 4. जुंझाराम को दस्तयाब कर इनके कब्जा से रूपये बरामद किये गये।
7.प्रकरण संख्या 515/14.12.12 धारा 392/34 भादसं पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर : मण्डी के व्यापारी राकेश के साथ दिनांक 14.12.2012 की शाम 7 बजे मण्डी से घर आते समय शास्त्री नगर रेल्वे फाटक के पास अज्ञात लूटेरों ने बोलेरो वाहन आडा लगा कर व्यापारी को लूट लिया। लुटेरों ने व्यापारी के कब्जे से एक लेपटॉप ,कागजात, एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये और वापिस फरार हो गये। पुलिस को सूचना मिलते ही श्री राहुल बारहट, जिला पूलिस अधीक्षक बाड़मेर ने मण्डी के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री नाजीमअली वृताधिकारी वृत बाडमेर के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को विशोष निर्देश दिये गये। जिसपर श्री नाजीम अली खांन वृत्ताधिकारी बाड़मेर के नेतृत्व मे जिले भर मे नाकाबन्दी कराई गई एवं थानाधिकारी कोतवाली की टीम द्घारा लुटेरों का पीछा किया गया। कोतवाली टीम द्घारा घटना की रात्रि मे ही अज्ञात लुटेरों को नामजद कर लिया तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किये गये। दिनांक 22.12.2012 को कुल 5 लुटेरों मे से छुगसिंह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवा थाना चौहटन, मगसिंह पुत्र जोगराजसिंह राजपूत निवासी दानजी की होदी, दूर्जनसिंह पुत्र श्यामसिंह राजपूत निवासी खबडाला इन तीन मुलजिमानो को गिरफ्तार कर इनके कब्जा से लेपटॉप बरामद करने मे सफलता हासिल की। इस सफलता को हासिल करने मे श्री देवाराम चौधरी नि.पु. थानाधिकारी कोतवाली ,उपनिरीक्षक महेश श्रीमाली, सहायक उ.नि. रूपाराम ,कानि. बनवारीलाल, कंवराराम, गिरधारीराम, गिरधरसिंह, करणसिंह, सोनाराम की विशोष भूमिका रही है। घटना मे शेंष दो लूटेरों की तलाश जारी है तथा लूट के शेष सामाना ,रूपयों एवं घटना मे प्रयुक्त वाहन की बरामदगी के प्रयास जारी है। लूट की वारदात को लेकर व्यापारी वर्ग ने रोष प्रकट किया था। इस प्रकार श्री राहुल बारहट जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा अज्ञात अपराधियों को नामजद कर प्रकरण का खुलाशा करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।
8.प्रकरण संख्या 47/14.07.11 धारा 341, 392 भादसं पुलिस थाना मण्डली व 43/30.07.11 धारा 341, 392 भादसं पुलिस थाना कल्याणपुर : दिनांक 14.07.11 को पुलिस थाना मंडली के हल्खा क्षेत्र सरहद दुर्गापुरा मेगा हाईवे पर रामदेवरा से दशर्न कर कार से वापस गुजरात लोट रहे एक परिवार को रूकवाकर अज्ञात मुलजिमान द्वारा इण्डिगो कार को लूटकर ले जाने की वारदात घटित हुई जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना मण्डली पर प्रकरण दर्ज हुआ। इसके एक सप्ताह के बाद 29.07.11 को पुलिस थाना कल्याणपुरा के हल्खा क्षेत्र सरहद सरवड़ी नेशनल हाईवे 15 पर बाड़मेर के महाबार में विज्ञापन फिल्मो की शुटिंग के बाद लग्जरी कार से वापस लोट रहे को बिना नम्बरी स्कार्पियो से पीछा कर रूकवाकर पिस्तोल की नोक पर दो लेपटाप, मोबाईल व नकदी छीन लेने की घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना कल्याणपुर पर प्रकरण दर्ज हुआ। हाईवे पर एक साथ हुई लूट की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए श्री रामेश्वरलाल मेघवाल, पुलिस उप अधीक्षक, वृत बालोतरा के नेतृत्व में श्री निरंजन प्रताप सिंह, उ0नि0, थानाधिकारी, पु0था0, समदड़ी, श्री उगमराज सोनी, उ0नि0, थानाधिकारी, पु0था0, पचपदरा व पन्नाराम, हैड कानि मय जाब्ता की एक विशोष टीम गठित की जाकर लूट की वारदातो का पर्दाफाश करने के निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा भरषक प्रयास कर दिनांक 23.01.2012 को जोधपुर से कुख्यात अपराधी कंवराजसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी सोलंकिया तला, थाना शेरग़, अर्जुनसिंह पुत्र गायड़सिंह राजपूत निवासी नीम्बों का गांव थाना बालेसर व रणजीतसिंह पुत्र अमरसिंह रावणा राजपूत निवासी सांगरिया फांटा जोधपुर को दस्तयाब किया जाकर गहन पूछताछ की गई तो उक्त अपराधियों ने हाईवे पर हुई दोनो वारदातो के साथ साथ जोधपुर रेंज में हाईवे पर लूट की कई वारदातो करना स्वीकार किया। इन अपराधियों ने बताया कि ये सभी मेघसिंह की गैंग के सदस्य है जिसके विरूद्व देचू थाने में कई आपराधिक मुकदमें दर्ज है जो पूर्व में जालोर जेल से फरार हो गया था पुलिस ने उसे मोस्ट वाटेंड घोषित कर रखा है।
9.मुकदमा नम्बर 42/30.03.12 धारा 341, 323, 392 भादसं थाना समदड़ी : दिनांक 30.03.12 को वक्त करीब 4.30 पीएम पर पुलिस थाना समदड़ी के हल्खा क्षेत्र अजित में एक इनोवा वाहन नम्बर आरजे 27 टीए 1849 में सवार होकर जा रहे एक परिवार के लोगों के साथ अपराधी लक्ष्मणसिंह पुत्र ौतानसिंह राजपूत निवासी अजीत व धिरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत निवासी ढ़िस द्वारा मारपीट कर वाहन से नीचे उतार कर वाहन को लेकर भाग गये। उक्त धटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी मय पुलिस पार्टी द्वारा तुरन्त नाकाबन्दी कर वाहन का पिछा किया गया। मुलजिमानों द्वारा वाहन तेज भगाने से वाहन असन्तुलित होकर पल्टी खा गया। पुलिस पार्टी द्वारा तुरन्त दोनों मुलजिमानों को दस्तयाब कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी वाहन चालक मोहनलाल पुत्र सांकलराम माली निवासी दोटूआ जिला सिरोही की रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 42/30.03.12 धारा 341, 323, 392 भादसं थाना समदड़ी पर दर्ज किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा तत्परात दिखाते हुए दोनों मुलजिमानों को तुरन्त दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की गई।
10.प्रकरण संख्या 41/28.12.12 धारा 363, 366ए, 376(2)(जी) भादसं महिला थाना बाड़मेर : प्रार्थीया कुमारी लक्ष्मी पुत्री मोबताराम जाति जाट निवासी धोनरीनाड़ी रावतसर ने मुलजिम मनोहर पुत्र मालाराम जाति जाट नि. कपूरड़ी वगेरा 3 के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया कि मुलजिमान द्वारा मुस्तगीसा को रात्रि में जबरदस्ती बोलेरो केम्पर गाड़ी में डालकर अपहरण कर धोनरी नाड़ी के पास सुनसान जगह पर ले जाकर मुलजिमानों द्वारा जबरदस्तीे दुष्कर्म करना वगेरा पर मुलजिमान के विरूद्व महिला पुलिस थाना पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रीम अनुसंधान वृताधिकारी वृत बाड़मेर द्वारा शुरू किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए मुलजिमानो की गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नाजीमअली वृताधिकारी वृत बाड़मेर के नेतृत्व में विशोष टीम गठित की गई। गठित टीम ने सकि्रयता दिखाते हुए मुलजिमान 1. मनोहर पुत्र मालाराम जाति जाट नि. कपूरड़ी व 2. नरेन्द्र पुत्र काछबाराम जाति जाट नि. खडीन को घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार कर लिए गये तथा तीसरे आरोपी शेराराम उर्फ सांवलाराम जाट निवासी मोखाब को विशोष टीम द्वारा दिनांक 30.12.12 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस द्वारा सकि्रयता दिखाते हुए सामुहिक दुष्कर्म के तीनो आरोपियो को अति शीघ्र गिरफ्तार किये जाकर कानून व्यवस्था को बनाये रखा गया। --
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