मंगलवार, 4 दिसंबर 2012

जैसलमेर जिला प्रमुख अनाधिकृत रूप से अशोक स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं


जैसलमेर जिला प्रमुख अनाधिकृत रूप से अशोक स्तंभ का प्रयोग कर रहे हैं


प्रमुख के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी


जैसलमेरजिला परिषद के जिला प्रमुख अब्दुला फकीर द्वारा अपने व्यक्तिगत लेटर हेड पर राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक स्तंभ) का प्रयोग करने को लेकर स्वच्छ सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने गृहमंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर जिला प्रमुख के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है।

संस्थान के अध्यक्ष डॉ. बी.पी.सिंह ने गृहमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग एवं प्रयोग राष्ट्रीय संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम 2005 की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय में नामित पदाधिकारियों द्वारा ही किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख अब्दुला फकीर द्वारा बिना स्वीकृति के अपने व्यक्तिगत लेटर हेड पर अशोक स्तंभ को अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति के छापकर इस राष्ट्रीय संप्रतीक का दुरुपयोग कर इस कानून के अधीन अपराध जानबूझ कर खुलेआम किया जा रहा है। डॉ. बी.पी.सिंह ने जिला प्रमुख अब्दुला फकीर के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है।

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