बुधवार, 19 दिसंबर 2012

जैसलमेर जिला प्रशासन समाचार डायरी .....आज की खबरें

जैसलमेर जिला प्रशासन समाचार डायरी .....आज की खबरें 


अजाजजा के 11 जनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

अनुजा अत्याचार निवारण जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक म विविध पहलुओं पर चर्चा


जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका की अध्यक्षता म अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार मामलों से सम्बन्धित जिला स्तरीय मोनिटरिंग समिति की बैठक उनके कक्ष म आयोजित हुई जिसम अनुसूचित जाति जन जाति के व्यक्तियों पर हुये अत्याचार के मामलों म पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई एवं दर्ज मुकदमों म हुई प्रगति पर भी समीक्षा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर धानका ने अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार के मामलों म पूर्ण संवेदनाशीलता के साथ कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस द्वारा मुकदमे म चालान पेश करने पर पीडित व्यक्ति को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

बैठक म जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामसिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया के साथ ही समिति सदस्य सुदामाराम, देशलाराम, रेशमाराम एवं लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार चौधरी उपस्थित थे।

बैठक म सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया, द्वारा समिति के समक्ष 9 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के प्रकरण प्रकरण प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा सर्व सम्मति से सुमाराराम मेघवाल, बान्धा, पदमाराम मेघवाल खुहडी, कैलाशचन्द्र मेघवाल चन्देणीया (जिला बाडमेर), प्रेम कुमार मेघवाल खुईयाला, भवरूराम मेघवाल बबर मगरा, जसाराम मेघवाल लवारण (हाल लूणाकला), जगेन्द्र सिंह बावरी 16 जीएमचक विजय नग, गुरूदीपसिंह मजबीसिक्ख 2 एमसीडी घडसाना, गुमानाराम मेघवाल रूपसी को को 1500015000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया जाकर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के तिलाराम भील रातड़िया को 15000 एवं हरचन्दराम भील निवासी भीलबस्ती जेठवाई रोड जैसलमेर को 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

समिति म यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सारे भुगतान आईएफएमएस प्रणाली के जरिये किये जा रहे हो, अतः पीड़ित व्यक्तियों द्वारा जब भी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तब पीड़ित व्यक्ति से उसके बोक खाता संख्या का भी एफआईआर म इन्द्राज कराया जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को सुविधा से राहत राशि का भुगतान किया जा सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में की चर्चा

बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई


जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कक्ष में जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिले में पाये गए बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने श्रम कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए की वे उपखण्ड स्तरीय श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन शीघ्र करें। उन्होंने निर्देश दिए की जिले में कहीं भी बंधक श्रमिक की सूचना मिले वहां तत्काल कार्यवाही कर उसे मुक्त कराएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें।

बैठक में श्रम कल्याण अधिकारी पीतराम यादव ने बताया कि जिले में पाये गये 2 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें स्वयं का रोजगार संचालन करने के लिए 10 हजार 900 रुपये की सहायता राशि आईआरडीपी योजना में उपलब्ध कराई गई। वहीं आवास निर्माण के लिए इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोई भी बंधुआ श्रमिक पुनर्वासित करने से शेष नहीं है। बैठक में श्रम निरीक्षक हरेन्द्र शर्मा के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रशासन गांव के संग अभियान 2013

पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर के ग्राम सेवकों और पटवारियों को पूर्व तैयारी के निर्देश

गंभीरता से लें अभियान तैयारी को, नहीं तो होगी कार्यवाही


जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान 10 जनवरी 2013 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान से पूर्व तैयारी के संबंध में पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर के ग्राम सेवकों, पटवारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जैसलमेर समिति परिसर में एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

बैॅठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका ने सभी पटवारियों एवं ग्राम सेवकों को निर्देश दिए कि वे प्रशासन गांव के संग अभियान के संबंध में अभी से ही पूर्व तैयारी प्रारम्भ कर दें एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रा की समस्याओं एवं शिविर में किए जाने वाले कार्यो का पूर्व में ही आकलन कर चिहि्नत कर दें। उन्होंने इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से लेने के निर्देश दिए एवं हिदायत दी की इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर धानका ने विशेष रूप से ग्राम सेवकों एवं पटवारियों को निर्देश दिए कि वे ग्राम स्तर पर पेंशन के पात्रा व्यक्तियों को पूर्व में ही चिहि्नत कर उनके आवेदन पत्रा भरवा दें ताकि शिविर में हाथों हाथ पेंशन स्वीकृत की जा सके। उन्होंने हिदायत दी की पेंशन के मामलों में लिई को बरदाश्त नहीं किया जायेगा एवं संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कायोंर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अग्रिम दल में अपने विभाग के प्रतिनिधि को भेजकर समस्याओं का आकलन करवा लें।

अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एफ.आर सोनी ने अभियान के दौरान उपनिवेशन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो की जानकारी देते हुए उपनिवेश तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी कार्य संपादित कर लोगों को राहत पहुंचाएं।

अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी देवाराम सुथार ने अभियान के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो की विस्तार से जानकारी दी एवं सभी ग्राम सेवकों को निर्देश दिए कि वे ग्राम सभाओं में अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यो की जानकारी अभी से ही संरपचों, वार्ड पंचों के साथ ही ग्रामीणों को प्रदान कर दें ताकि वे अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण शिविर के दौरान करवा सकें।

उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर रमेशचन्द जैन्थ एवं फतेहग ओमप्रकाश ने पटवारियों को राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं निर्देश दिए कि पटवारी अभी से ही जोत विभाजन, नामान्तरकरण, बंटवारा, रास्तों के मामलो का निस्तारण इत्यादि कार्यो को पूर्व में ही चिहि्नत कर लें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि उन्हे विभाग से संबंधित भूमि की आवश्यकता हो तो वे पटवारी से सम्पर्क कर प्रस्ताव तैयार करवा दें ताकि शिविर में उन्हें भूमि आवंटित की जा सके।

पंचायत समिति जैसलमेर के विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर एवं पंचायत समिति सम के विकास अधिकारी रामनिवास बाबल ने अपनी पंचायत समिति में की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम बना दिया गया है वहीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है तथा शिविर प्रभारी भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत वार बनाए गए कार्यक्रम की जानकारी दी।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर धानका ने ईजी 1 एवं ईजी 2 की सूचना के संबंध में चर्चा करते हुए ग्राम प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे सूचना पूरी कर समय पर तत्काल भेजें। इस कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सांख्यिकी अधिकारी डॉ. बृजलाल मीणा ने ईजी2 की सूचना प्रत्येक माह की 14 तारीख पूर्व भेजने के निर्देश दिए।

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शीतकालीन प्रतिभा खोज बॉस्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर

जैसलमेर इण्डोर स्टेडियम में शुक्रवार से


जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं बॉस्केट बॉल संघ के तत्वाधान में 21 दिसम्बर से जिले के प्रतिभावान छात्राछात्राओं का प्रशिक्षण शिविर इन्दिरा इण्डोर स्टेडियम जैसलमेर में प्रारम्भ किया जा रहा है। यह शीतकालीन शिविर 31 दिसम्बर तक चलेगा। गुरुवार, 20 दिसम्बर से शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे जिसमें खिलाड़ी को आयु प्रमाण पत्रा की प्रति व एक फोटो लाना होगा।

शिविर निदेशक लक्ष्मण सिंह तंवर ने बताया कि शिविर के मुख्य प्रशिक्षक एम.के. शर्मा व सहायक प्रशिक्षक हरजिन्दरसिंह होंगे। प्रशिक्षण शिविर में बेसिक फण्डामेंटल, कंडीशंनिग व खेल की तकनीकी बारीकियां सिखाई जायेगी। गुरुवार को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक 15 वर्ष से 17 वर्ष के छात्रा, प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 15 से 19 वर्ष तक की छात्राएं, सांय 4 से 3:30 बजे तक 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाडी रजिस्ट्रेशन के लिए इण्डोर स्टेडियम में एम.के शर्मा से सम्पर्क कर सकते हैं।

खिलाडियों को प्रशिक्षण शिविर के दौरान स्व. चौखाराम धनदै ट्रस्ट द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में संचिव जिला बॉस्केट बॉल संघ आशाराम सिंधी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक शुक्रवार को

जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सॉसायटी जैसलमेर की बैठक जिला कलक्टर शुचि त्यागी की अध्यक्षता में 21 दिसम्बर, शुक्रवार को सांय 5 बजे कलक्ट्री सभाकक्ष में रखी गई है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.डी खींची ने यह जानकारी दी।

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राज्य एवं स्थानीय स्तरीय प्रशिक्षित गाइडो को 29 दिसम्बर तक यह सूचना प्रस्तुत करनी होगी

जैसलमेर, 19 दिसम्बर/ पर्यटन मुख्यालय जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय व स्थानीय स्तरीय प्रशिक्षित गाईडों को पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसलमेर कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न सूचना दिनांक 29 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

सहायक निदेशक ने बताया कि प्रशिक्षित गाइडों को मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह घोषणा की प्रार्थी नियमित नियोजन या अंशकालिक नियोजन नहीं है, का प्रमाण देना होगा, आधार कार्ड (यदि वर्तमान में आधार कार्ड पंजीयन नहीं तो अभ्यर्थी द्वारा तीन माह के भीतर आधार कार्ड बनवा कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, तीन फोटाग्राफ पासपोर्ट साईज, भारत का क्षेत्राीय भाषा से भिन्न विदेशी भाषा का, जिसमें आवेदक प्रवीण है, का प्रमाण, अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान पर्यटन व्यवसाय एंव सुकरकरण विनियमन अधिनियम एवं नियम 2010 के तहत के नियम नियम 10 के तहत समस्त गाईडों के लिए सामान्य शर्तो का पालन किया जायेगा, इसका शपथ प्रमाण पत्रा। इस शपथ में आवेदक यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि उसने अधिनियम में गाईडों से संबंधित दिशानिर्देश व शर्ते इत्यादि विधिवत रूप से प ली है एवं समझ ली है।

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