बुधवार, 5 दिसंबर 2012

शहर की सफाई व्यवस्था का मामला उच्च न्यायलय पंहुचा


बाड़मेर कलक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा 

शहर की सफाई व्यवस्था का मामला उच्च न्यायलय पंहुचा
बाड़मेर जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाड़मेर शहर की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की अनदेखी के मामले में बाड़मेर जिला कलक्टर सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा एवं न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खण्डपीठ ने बाड़मेर निवासी पारसमल मेहता की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। 

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक छंगाणी का कहना था कि बाड़मेर शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह-जगह अतिक्रमण हो रहा है। पार्किग एवं आवारा जानवरों को हटाने भी व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही। ऎसे में जनता को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण नहीं मिल रहा। इस पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं बाड़मेर नगर परिषद को नोटिस जारी जवाब तलब करने के आदेश दिए।

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