मनावर (धार)। मौसेरे भाई की चार वर्षीय बेटी से ज्यादती के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करने वाले चाचा सुनील भूरिया (24) को मनावर कोर्ट ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने घटना के महज 35 दिन बाद यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने घटना की निंदा की और कहा- आरोपी की हिम्मत इतनी बर्बरतापूर्ण कृत्य करने की कैसे हो गई। उसकी आत्मा क्यों नहीं कांपी? फैसले के बाद लड़की के परिजन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा- इतनी जल्दी फैसला आने की उम्मीद नहीं थी।
फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश खरे ने सुनाया। आरोपी को धारा 363, 367, 376 (2)(च) के तहत भी दोषी पाया गया। रानू की मां पारो बाई, पिता लक्ष्मण और चाचा कमल की आंखों से आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे थे।
कोर्ट ने घटना की निंदा की और कहा- आरोपी की हिम्मत इतनी बर्बरतापूर्ण कृत्य करने की कैसे हो गई। उसकी आत्मा क्यों नहीं कांपी? फैसले के बाद लड़की के परिजन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा- इतनी जल्दी फैसला आने की उम्मीद नहीं थी।
फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश खरे ने सुनाया। आरोपी को धारा 363, 367, 376 (2)(च) के तहत भी दोषी पाया गया। रानू की मां पारो बाई, पिता लक्ष्मण और चाचा कमल की आंखों से आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे थे।
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