मंगलवार, 18 दिसंबर 2012

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास


जालोर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेशचंद्र पारीक ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार दो वर्ष पूर्व शाम के समय दूध लेने जा रही सरनाऊ निवासी एक युवती को भंवराराम पुत्र जावताराम विश्नोई व वसनाराम पुत्र करसन भील जबरदस्ती जीप में डालकर ले गए। जिसके बाद रमणा गांव के पास एक खेत में ले जाकर दोनों ने युवती से दुष्कर्म किया। जिसके बाद वे युवती को प्रभुराम गवारिया के सुपुर्द कर चले गए, उसने भी उससे दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती के पिता ने सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद न्यायाधीश ने दुष्कर्म का दोषी मानते हुए वचनाराम भील और प्रभुराम गवारिया को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। इस मामले में अब तक तीसरा आरोपी भंवराराम विश्नोई फरार है

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