सतर्कता समिति की बैठक
सेवा में लापरवाही बरतने पर बैंक शाखा प्रबन्धक को आरोप पत्र
बाडमेर, 30 अक्टूबर। बैंक द्वारा अपने ग्राहक को समय पर सेवा उपलब्घ नहीं करवाने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने दी बाडमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक शाखा सेडवा के शाखा प्रबन्धक को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। वह मंगलवार को जिला स्तरीय सतर्कता समिति में अभाव अभियोगों के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर श्री बाबुलाल जाट निवासी बाधा चौहटन द्वारा बाडमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की सेडवा शाखा में अपना चैक जमा करवाने के बाद निर्धारित समय में चैक का भुगतान प्राप्त नहीं होने तथा उसकी मान्य तिथि समाप्त होने की शिकायत की समीक्षा के बाद जिला कलेक्टर ने संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा लापरवाही बरतने पर बैंक के प्रबन्ध निदेशक को उसे आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सतर्कता समिति के प्रकरणों को गम्भीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण समिति है इसलिए इसके समक्ष उचित प्रकरणों को ही रखा जाए। उन्होने सूचना के अधिकार अधिनियम, न्यायालय में विचाराधीन तथा पुलिस के समक्ष अनुसंधान के मामलों को समिति में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने बिना हस्ताक्षर वाली शिकायतों को भी समिति में दर्ज नहीं करने को कहा। इसी दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया तथा जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिनियम स्वयं ही कानून है तथा सूचना नहीं मिलने पर निर्धारित प्रकि्रया के तहत अपीलीय अधिकारी तथा सूचना आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है।
नगर पालिका कर्मचारियों के गैर कानूनी आवंटन प्रकरण में जिला कलेक्टर ने आयुक्त से तत्यात्मक रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम चीबी में आंगनवाडी में नियुक्ति के संबंध मे ग्राम सभा की बैठक में निर्देशानुसार प्रकि्रया अमल में लाने को कहा। वहीं बायतु तहसील के सेवा निवृत पटवारी को पेंशन भुगतान नहीं होने पर तहसीलदार बायतु को जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। धोरीमना के रावतमल के पट्टा नहीं जारी करने की शिकायत के मामले में ग्राम सेवक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक ऑपन वेल पर कार्य कर चुके रामचन्द्र को भुगतान नहीं होने पर भी संबंधित ग्राम सेवक को नोटिस जारी करने को कहा। नगर पालिका बालोतरा में पट्टों के नियमन के प्रकरणों की उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जांच करने की हिदायत दी गई। भाचभर के हरीसिंह की इन्दिरा आवास की फर्जी तरीके से आवंटन की शिकायत पर तहसीलदार को दुबारा जांच करने तथा बीपीएल पात्रता परखने को कहा गया। बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने समिति के समक्ष प्रकरण वार जानकारी दी। बैठक में विधायक मेवाराम जैन, पुलिस अधीक्षक राहुल बारहठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर. गुगरवाल समेत समिति के सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सेवा में लापरवाही बरतने पर बैंक शाखा प्रबन्धक को आरोप पत्र
बाडमेर, 30 अक्टूबर। बैंक द्वारा अपने ग्राहक को समय पर सेवा उपलब्घ नहीं करवाने तथा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर भानु प्रकाष एटूरू ने दी बाडमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक शाखा सेडवा के शाखा प्रबन्धक को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। वह मंगलवार को जिला स्तरीय सतर्कता समिति में अभाव अभियोगों के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर श्री बाबुलाल जाट निवासी बाधा चौहटन द्वारा बाडमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की सेडवा शाखा में अपना चैक जमा करवाने के बाद निर्धारित समय में चैक का भुगतान प्राप्त नहीं होने तथा उसकी मान्य तिथि समाप्त होने की शिकायत की समीक्षा के बाद जिला कलेक्टर ने संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा लापरवाही बरतने पर बैंक के प्रबन्ध निदेशक को उसे आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सतर्कता समिति के प्रकरणों को गम्भीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण समिति है इसलिए इसके समक्ष उचित प्रकरणों को ही रखा जाए। उन्होने सूचना के अधिकार अधिनियम, न्यायालय में विचाराधीन तथा पुलिस के समक्ष अनुसंधान के मामलों को समिति में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने बिना हस्ताक्षर वाली शिकायतों को भी समिति में दर्ज नहीं करने को कहा। इसी दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया तथा जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिनियम स्वयं ही कानून है तथा सूचना नहीं मिलने पर निर्धारित प्रकि्रया के तहत अपीलीय अधिकारी तथा सूचना आयोग के समक्ष अपील की जा सकती है।
नगर पालिका कर्मचारियों के गैर कानूनी आवंटन प्रकरण में जिला कलेक्टर ने आयुक्त से तत्यात्मक रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम चीबी में आंगनवाडी में नियुक्ति के संबंध मे ग्राम सभा की बैठक में निर्देशानुसार प्रकि्रया अमल में लाने को कहा। वहीं बायतु तहसील के सेवा निवृत पटवारी को पेंशन भुगतान नहीं होने पर तहसीलदार बायतु को जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। धोरीमना के रावतमल के पट्टा नहीं जारी करने की शिकायत के मामले में ग्राम सेवक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सार्वजनिक ऑपन वेल पर कार्य कर चुके रामचन्द्र को भुगतान नहीं होने पर भी संबंधित ग्राम सेवक को नोटिस जारी करने को कहा। नगर पालिका बालोतरा में पट्टों के नियमन के प्रकरणों की उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जांच करने की हिदायत दी गई। भाचभर के हरीसिंह की इन्दिरा आवास की फर्जी तरीके से आवंटन की शिकायत पर तहसीलदार को दुबारा जांच करने तथा बीपीएल पात्रता परखने को कहा गया। बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने समिति के समक्ष प्रकरण वार जानकारी दी। बैठक में विधायक मेवाराम जैन, पुलिस अधीक्षक राहुल बारहठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर. गुगरवाल समेत समिति के सदस्य तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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