मंगलवार, 4 सितंबर 2012

बेटे की हत्या की आरोपी सौतेली मां को आजीवन कारावास

बेटे की हत्या की आरोपी सौतेली मां को आजीवन कारावास


बाड़मेर.न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने बेटे की हत्या के मामले में आरोपी सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ एक हजार रुपए आर्थिक दंड का आदेश दिया है।

बायतु थाना में 13 मई 2011 को सताराम निवासी छतर-का तला बायतु ने मामला दर्ज करवाया कि मेरे बेटे महेन्द्र को लेकर पत्नी मिरगो देवी पीहर गई। जहां मिरगो देवी, टीकमाराम, गेरो देवी तीनों ने मिलकर महेन्द्र की हत्या कर टांके में डाल दिया। न्यायालय में प्रकरण पर दोनों पक्षों की बहस के बाद मिरगो देवी पत्नी सताराम जाट निवासी छतर का तला की ढाणी बायतु चिमनजी को हत्या की आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड का आदेश दिया। इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से एडवोकेट हाकमसिंह भाटी, आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट कन्हैयालाल जैन व लोक अभियोजक महेन्द्र पीथाणी ने पैरवी की।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें