मोहनगढ़ सरपंच अयोग्य घोषित
जैसलमेर। जैसलमेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के निर्वाचित सरपंच हासम खां को वर्ष 1994 के बाद तीसरी संतान के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पद के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। मोहनगढ़ के सरपंच हासम खां के सरपंच निर्वाचित होने के बाद उनके सामने प्रत्याशी रही लहरोदेवी जाट ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका दर्ज कराई थी।
उसमे बताया था कि हासम खां के वर्ष 1994 के बाद तीसरी संतान है, लिहाजा वह सरपंच पद के लिए अयोग्य हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हासम खां के खिलाफ उक्त आरोप की सत्यता को प्रमाणित मानते हुए उन्हें सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित किया। अदालत ने इस संबंध में तुरंत अग्रिम कार्रवाई करने के लिए जिला कलक्टर को आदेशित किया है।
जैसलमेर। जैसलमेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के निर्वाचित सरपंच हासम खां को वर्ष 1994 के बाद तीसरी संतान के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पद के लिए अयोग्य घोषित करार दिया है। मोहनगढ़ के सरपंच हासम खां के सरपंच निर्वाचित होने के बाद उनके सामने प्रत्याशी रही लहरोदेवी जाट ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका दर्ज कराई थी।
उसमे बताया था कि हासम खां के वर्ष 1994 के बाद तीसरी संतान है, लिहाजा वह सरपंच पद के लिए अयोग्य हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हासम खां के खिलाफ उक्त आरोप की सत्यता को प्रमाणित मानते हुए उन्हें सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित किया। अदालत ने इस संबंध में तुरंत अग्रिम कार्रवाई करने के लिए जिला कलक्टर को आदेशित किया है।
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