सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को देना होगा घोषणा पत्र, पत्नी, ससुर व पिता से कराना होगा सत्यापित
जयपुर। अब सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग से पहले पुरुष कर्मचारी-अधिकारी को दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। यह नियम वर्तमान में कार्यरत सभी पुरुष सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों पर भी लागू होंगे। उच्च अधिकारी को दिए जाने वाले इस घोषणा पत्र को संबंधित कर्मचारी-अधिकारी को पत्नी, ससुर और पिता द्वारा सत्यापित कराना होगा। तीनों में से किसी एक के हस्ताक्षर नहीं होने पर यह घोषणा पत्र मान्य नहीं होगा। पिता या ससुर की मृत्यु की दशा में संबंधित कर्मचारी को उनका मृत्यु प्रणाम पत्र संलग्न करना होगा। नौकरी ज्वाइनिंग के समय शादीशुदा नहीं होने पर शादी होने के बाद घोषणा पत्र देना होगा। विभागीय कार्यालय द्वारा यह घोषणा पत्र मुख्यालय भिजवाए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्य प्रतिषेध अधिकारी (दहेज), जयपुर ने 17 अगस्त को सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखकर अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा है।
कॉलेज निदेशालय ने भी जारी किए आदेश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्र मिलने के बाद कॉलेज शिक्षा निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव ने 17 सितंबर को आदेश जारी कर उनके अधीनस्थ यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कार्यरत सभी कर्मचारी-अधिकारियों को घोषणा पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
सर्विस रूल्स में शामिल करने की तैयारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस नियम को सर्विस रूल्स में शामिल करने के लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। ज्वाइंट डायरेक्ट (एससीएसपी) बीएस जाट ने बताया कि इस नियम को सर्विस रूल्स में शामिल करने के लिए डीओपी को प्रस्ताव भेज रहे हैं ताकि यह हमेशा के लिए प्रोविजन बन जाए।
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