बिना अनुमति के पाक सांसद के दौरे पर जताई नाराजगी
जैसलमेर। पाकिस्तान के मनोनीत संसद सदस्य मोहम्मद अब्दुल सत्तार शेख के गत दिनों बिना पूर्वानुमति के जैसलमेर जिले के प्रतिबंधित थाना क्षेत्रों में पहुंचने के मामले पर सीमाजन कल्याण समिति ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है।
समिति के जिला मंत्री शरद व्यास ने बताया कि समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज इस संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में व्यास के साथ समिति के मुरलीधर खत्री और भीखसिंह भाटी शामिल थे। ज्ञापन में कहा गया कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, नाचना आदि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशी नागरिक तो दूर, जिले के मूल निवासियों और भारतीय नागरिकों तक को प्रशासनिक पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य है। समिति ने बताया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के मनोनीत संसद सदस्य मोहम्मद अब्दुल सत्तार शेख गत 26 -27 अगस्त को वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए जैसलमेर के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। पाकिस्तानी नागरिक की जिले की यात्रा पूर्णतया नियम विरूद्ध है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के हितों के भी प्रतिकूल है।
व्यास ने बताया कि समिति ने मांग की है कि पाकिस्तानी संसद सदस्य के जैसलमेर जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र में भ्रमण पर आने के संबंध में जिन जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
साथ ही समिति ने भविष्य में विदेशी नागरिकों की इस तरह नियम विरूद्ध यात्रा न हो, इसके लिए प्रशासन व पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
जैसलमेर। पाकिस्तान के मनोनीत संसद सदस्य मोहम्मद अब्दुल सत्तार शेख के गत दिनों बिना पूर्वानुमति के जैसलमेर जिले के प्रतिबंधित थाना क्षेत्रों में पहुंचने के मामले पर सीमाजन कल्याण समिति ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है।
समिति के जिला मंत्री शरद व्यास ने बताया कि समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज इस संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में व्यास के साथ समिति के मुरलीधर खत्री और भीखसिंह भाटी शामिल थे। ज्ञापन में कहा गया कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, नाचना आदि प्रतिबंधित थाना क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशी नागरिक तो दूर, जिले के मूल निवासियों और भारतीय नागरिकों तक को प्रशासनिक पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य है। समिति ने बताया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के मनोनीत संसद सदस्य मोहम्मद अब्दुल सत्तार शेख गत 26 -27 अगस्त को वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए जैसलमेर के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। पाकिस्तानी नागरिक की जिले की यात्रा पूर्णतया नियम विरूद्ध है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के हितों के भी प्रतिकूल है।
व्यास ने बताया कि समिति ने मांग की है कि पाकिस्तानी संसद सदस्य के जैसलमेर जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र में भ्रमण पर आने के संबंध में जिन जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
साथ ही समिति ने भविष्य में विदेशी नागरिकों की इस तरह नियम विरूद्ध यात्रा न हो, इसके लिए प्रशासन व पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करवाने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
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