नई दिल्ली। एलपीजी वितरकों से ग्राहक रसोई गैस स्टोव खरीदने के लिए ग्राहक बाध्य नहीं है। काम्पीटिशन अपील ट्रिब्यूनल ने हाल में यह व्यवस्था पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दी है।
ट्रिब्यूनल ने तीनों सरकारी तेल कंपनियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उनसे कहा गया कि वे गैस कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को अपने चैनल पार्टनरों से अनिवार्य रूप से गैस स्टोव खरीदने के लिए बाध्य नहीं करे। ट्रिब्यूनल ने तत्कालीन एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के 19 फरवरी 2009 के आदेश को बरकरार रखा है।
सार्वजनिक सूचना जारी करें तीनों तेल कंपनियां : ट्रिब्यूनल
तीनों सरकारी तेल कंपनियां-आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ग्राहकों को क्रमश: इंडेन, भारत और एचपी गैस के नाम से रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती हैं। ट्रिब्यूनल ने 13 अगस्त को जारी आदेश में इन कंपनियों से इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी करने को कहा है।
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