झूंठा निकला टूथपेस्ट एड,50 हजार जुर्माना
जोधपुर। टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांत सफेद होने का गलत विज्ञापन दिखाकर उत्पाद बेचने के मामले में राजस्थान के जोधपुर जिले की उपभोक्ता अदालत ने नामी टूथपेस्ट निर्माता कम्पनी कोलगेट पॉमोलिव (इण्डिया) लिमिटेड पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि राज्य के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा होगी। इसके अलावा परिवादी को मानसिक पीड़ा और परिवाद खर्च के तौर पर 5 हजार रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। कोलगेट सरीखी कम्पनी पर इतनी बड़ी राशि के जुर्माने का यह खासा अलहदा मामला है। उपभोक्ता संरक्षण मंच संख्या-एक के अध्यक्ष सत्यदेव टाक एवं दोनों सदस्यों ने जोधपुर निवासी 72 वर्षीय रामकृष्ण व्यास के परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। परिवादी के अधिवक्ता दीपक बोड़ा का कहना था कि कोलगेट कम्पनी का विज्ञापन देखने के बाद रामकृष्ण व्यास ने यह टूथपेस्ट खरीदा था। विज्ञापन में कम्पनी की ओर से आश्वस्त किया गया कि टूथपेस्ट के लगातार उपयोग से दांत सफेद और बेदाग होंगे।
परिवादी ने दो महीने से भी अधिक समय तक टूथपेस्ट का निर्घारित तरीके से दिन में दो बार इस्तेमाल किया, लेकिन उनके दांत सफेद नहीं हुए। इसके जवाब में कोलगेट कम्पनी के अधिवक्ता ने कहा कि चाय, कॉफी या दवाइयों के कारण दांतों पर जमने वाली पीली परत इस उत्पाद से साफ नहीं होती। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने अपने निर्णय में कहा कि कम्पनी ने टूथपेस्ट पर कहीं नहीं लिखा था कि इससे कैसे दाग हटेंगे और कैसे नहीं।
लिहाजा यह दलील मानने योग्य नहीं है कि एंटीबायोटिक व अन्य दवाइयों के कारण हुए दाग नहीं हट सकते। मंच ने कम्पनी के विज्ञापन को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कोलगेट जैसी बड़ी कम्पनी द्वारा इस तरह की गलत सूचना देने पर अचरज जताया। साथ ही परिवादी रामकृष्ण को टूथपेस्ट की राशि के 106 रूपए सहित मानसिक क्षति के लिए 3 हजार रूपए एवं परिवाद व्यय के लिए 2 हजार रूपए चुकता करने के आदेश दिए। कम्पनी को एक महीने के भीतर 50 हजार रूपए उपभोक्ता मंच में जमा करवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
जोधपुर। टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांत सफेद होने का गलत विज्ञापन दिखाकर उत्पाद बेचने के मामले में राजस्थान के जोधपुर जिले की उपभोक्ता अदालत ने नामी टूथपेस्ट निर्माता कम्पनी कोलगेट पॉमोलिव (इण्डिया) लिमिटेड पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि राज्य के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा होगी। इसके अलावा परिवादी को मानसिक पीड़ा और परिवाद खर्च के तौर पर 5 हजार रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। कोलगेट सरीखी कम्पनी पर इतनी बड़ी राशि के जुर्माने का यह खासा अलहदा मामला है। उपभोक्ता संरक्षण मंच संख्या-एक के अध्यक्ष सत्यदेव टाक एवं दोनों सदस्यों ने जोधपुर निवासी 72 वर्षीय रामकृष्ण व्यास के परिवाद पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। परिवादी के अधिवक्ता दीपक बोड़ा का कहना था कि कोलगेट कम्पनी का विज्ञापन देखने के बाद रामकृष्ण व्यास ने यह टूथपेस्ट खरीदा था। विज्ञापन में कम्पनी की ओर से आश्वस्त किया गया कि टूथपेस्ट के लगातार उपयोग से दांत सफेद और बेदाग होंगे।
परिवादी ने दो महीने से भी अधिक समय तक टूथपेस्ट का निर्घारित तरीके से दिन में दो बार इस्तेमाल किया, लेकिन उनके दांत सफेद नहीं हुए। इसके जवाब में कोलगेट कम्पनी के अधिवक्ता ने कहा कि चाय, कॉफी या दवाइयों के कारण दांतों पर जमने वाली पीली परत इस उत्पाद से साफ नहीं होती। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने अपने निर्णय में कहा कि कम्पनी ने टूथपेस्ट पर कहीं नहीं लिखा था कि इससे कैसे दाग हटेंगे और कैसे नहीं।
लिहाजा यह दलील मानने योग्य नहीं है कि एंटीबायोटिक व अन्य दवाइयों के कारण हुए दाग नहीं हट सकते। मंच ने कम्पनी के विज्ञापन को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कोलगेट जैसी बड़ी कम्पनी द्वारा इस तरह की गलत सूचना देने पर अचरज जताया। साथ ही परिवादी रामकृष्ण को टूथपेस्ट की राशि के 106 रूपए सहित मानसिक क्षति के लिए 3 हजार रूपए एवं परिवाद व्यय के लिए 2 हजार रूपए चुकता करने के आदेश दिए। कम्पनी को एक महीने के भीतर 50 हजार रूपए उपभोक्ता मंच में जमा करवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
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