विधवा हर कँवर 45 वर्ष बाद मिली पारिवारिक पेंशन
बाड़मेर । राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सार्थक प्रयासों से विधवा को 45 वर्ष पुराने प्रकरण में पारिवारिक पेंशन का भुगतान हुआ।
राज्य मानवाधिकार आयोग में विधवा श्रीमती हर कंवर ने वर्ष 1965 में पति श्री गुमान सिंह की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने पेंशन विभाग एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को तलब कर पेंशन प्रकरण का तुरन्त निस्तारण करने के लिए पाबंद किया गया।
आयोग की कार्यवाही पर 31 जुलाई, 2012 को श्रीमती हर कंवर को परिवारिक पेंशन के रूप में 5 लाख 53 हजार 359 रुपये का भुगतान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती हर कंवर के पति श्री गुमान सिंह 1965 में पंचायत समिति शिव (बाडमेर) में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मण्डौर जोधपुर में रिफ्रेशर कोर्स हेतु पदस्थापन ेके दौरान मृत्यु हो गयी थी।
बाड़मेर । राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सार्थक प्रयासों से विधवा को 45 वर्ष पुराने प्रकरण में पारिवारिक पेंशन का भुगतान हुआ।
राज्य मानवाधिकार आयोग में विधवा श्रीमती हर कंवर ने वर्ष 1965 में पति श्री गुमान सिंह की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन नहीं मिलने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने पेंशन विभाग एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को तलब कर पेंशन प्रकरण का तुरन्त निस्तारण करने के लिए पाबंद किया गया।
आयोग की कार्यवाही पर 31 जुलाई, 2012 को श्रीमती हर कंवर को परिवारिक पेंशन के रूप में 5 लाख 53 हजार 359 रुपये का भुगतान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्रीमती हर कंवर के पति श्री गुमान सिंह 1965 में पंचायत समिति शिव (बाडमेर) में ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मण्डौर जोधपुर में रिफ्रेशर कोर्स हेतु पदस्थापन ेके दौरान मृत्यु हो गयी थी।
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