थार लिंक एक्सप्रेस से आने वाले पाक नागरिकों ने चोरी-छुपे सोना लाने का नया तरीका इजाद किया है। शनिवार देर रात एक पाकिस्तानी पानी के घड़े के नीचे सिर पर रखने वाली कपड़े से बनी ‘ईडाणी’ के भीतर सोने का कड़ा छुपा कर लाया। लेकिन कस्टम अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और 110 ग्राम सोना जब्त कर लिया। पाक से आई थार लिंक एक्सप्रेस शनिवार रात करीब 11 बजे मुनाबाव स्टेशन पर पहुंची।
कस्टम अधिकारियों ने यात्रियों का सामान चैक किया। इस दौरान अधिकारी युधिष्ठिर सिंह को सिंध क्षेत्र में रहने वाले रतनाराम के पास कपड़े से बनी नई ईडाणियां मिली। एक ईडाणी का वजन कुछ ज्यादा होने पर संदेह हुआ। कस्टम अधिकारियों ने उसे खोला तो उसमें 110 ग्राम सोने का कड़ा निकला।
पूछताछ करने पर उसने ईडाणी का कपड़ा ही भारी होना बताया। इस पर कस्टम अधिकारी ने सहायक आयुक्त रचना तंवर और अधीक्षक पृथ्वीसिंह देथा को बुला लिया। कस्टम अधिकारियों ने ईडाणी को खोला तो उसमें 110 ग्राम सोने का कड़ा निकला। कस्टम ने गैरकानूनी तरीके से लाए इस सोने को जब्त कर लिया।
सोने पर पॉलिश कर भी छुपाया :
भारत में बसने की इच्छा लेकर आने वाले पाक नागरिक अपनी प्रॉपर्टी बेच कर आते हैं। वे अपना पैसा सोने में बदल कर लाते हैं, लेकिन कस्टम विभाग इसकी इजाजत नहीं देता इसलिए वे चोरी-छुपे सोना लाते हैं। सितंबर-अक्टूबर 2010 में कस्टम ने 8 जनों से 1 किलो 250 ग्राम सोना जब्त किया था। इनमें से रणजीत सिंह ने जेवरात पर नेलपॉलिश कर रखी थी, जबकि तीन महिलाएं नए जेवरात को पुराना रूप देकर लाई थी।
जेवर की इजाजत, नए सोने की नहीं :
कस्टम के कानून में जेवरात जब्त करने के स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। जेवरात पहन कर आ सकते हैं, मगर कस्टम ड्यूटी का मामला और जुर्म तब बनता है जब इन जेवरात को छुपा कर लाया जाए अथवा नए सोने को जेवरात का रूप देने के लिए रफ घड़ाई की गई हो, या फिर 24 कैरेट शुद्ध सोना हो। यह सोना कोर्ट से छुड़ाया जा सकता है। पांच लाख तक के सोने की जब्ती के मामले में सुनवाई उपायुक्त स्तर पर तथा उससे अधिक के सोने के लिए अवर आयुक्त सुनवाई करते हैं।
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