बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार
पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव
संबंधित ग्राम पंचायतों मे निषेधाज्ञा जारी
बाडमेर,18 जुलाई। जिले में पंचायत समिति धोरीमना की ग्राम पंचायत गुडामालानी, सोनडी व गंगासरा, पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत सेवनियाला, पंचायत समिति िव की ग्राम पंचायत फोगेरा व बीजावल, पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत राणीगांव व मारूडी तथा पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत मिठडाउ में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव के मद्दे नजर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 144 के तहत उक्त ग्राम पंचायतों की सीमा में निषेधाज्ञा जारी की है। उप चुनाव 20 जुलाई को कराये जाएगें।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय भास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से भास्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदार्न कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदो के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कानून एवं लोक भांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाशण/उद्बोधन देगा, न ही जुलूस, प्रदार्न, धरना, पहापडाव, पुतला जलावेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, वीडियों कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार करेगा अथवा करवायेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त ग्राम पंचायतों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। साथ ही बिना अनुमति लाउड स्पीकर आदि अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदो 23 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
अनुज्ञापत्रों के शस्त्रों को जमा कराने के निर्दश
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव निश्पक्ष एवं भय रहित वातावरण में सम्पन्न करवाये जाने हेतु आयुद्ध नियमों के तहत जारी अनुज्ञापत्रों के भास्त्रों को पुलिस सुरक्षा में रखवाने के निर्दो दिए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।
उन्होने पंचायत समिति धोरीमना की ग्राम पंचायत गुडामालानी, सोनडी व गंगासरा, पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत सेवनियाला, पंचायत समिति िव की ग्राम पंचायत फोगेरा व बीजावल, पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत राणीगांव व मारूडी तथा पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत मिठडाउ की सीमा में निवास कर रहे समस्त भास्त्र अनुज्ञापत्र धारियों को आदो दिया है कि वे अपने 12 बोर गन, राईफल, पिस्टल, रिवाल्वर एवं एम.एल. गन को संबंधित पुलिस थाने में अस्थाई रूप से जमा करावें। संबंधित थानाधिकारी उक्त भास्त्रों को एक रजिस्टर में दर्ज कर मालखाना में सुरक्षित रखेंगे तथा 23 जुलाई के पचात संबंधित अनुज्ञापत्रधारी को उनका भास्त्र लौटाया जाएगा।
नियन्त्रण कक्ष स्थापित
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिला कार्यालय के कांफ्रेन्स हॉल में टेलीफोन नम्बर 02982222226 पर राउण्ड दी क्लॉक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की है।
आदोानुसार नियन्त्रण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित होंगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982220007 तथा निवास 02982 220008 है।
संबंधित स्थानों पर अवका घोशित
जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों के उप चुनाव 20 जुलाई को कराये जाएगें।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों पर उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होगा, मतदान के दिन संबंधित स्थानों पर 20 जुलाई को सार्वजनिक अवका घोशित किया है।
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अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मेघवाल आज सिवाना आएगें
बाडमेर, 18 जुलाई। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल आज सिवाना आएगें।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मेघवाल 19 जुलाई को प्रातः 6.00 बजे जयपुर से प्रस्थान कर दोपहर एक बजे सिवना आएगें तथा सामाजिक समारोह में िरकत करने के बाद सायं 6.00 बजे समदडी पहुंचेगे। वे 20 तथा 21 जुलाई को जोधपुर व रामदेवरा में लोगों के अभाव अभियोग सुनने के बाद 21 जुलाई को दोपहर 3.00 बजे समदडी पहुंचेगे। वे 22 जुलाई को समदडी से प्रातः 6.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12.00 बजे रामसर जाएगे तथा अम्बेडकर छात्रावास का उद्घाटन, मेघवाल समाज छात्रावास के िलान्यास कार्यक्रम के पचात रामसर से प्रस्थान कर रात्रि 8.00 बजे समदडी पहुंचेगे।
मेघवाल 23 व 24 जुलाई को पादरू तथा 25 जुलाई को समदडी में जन सुनवाई करने के बाद 26 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे सिवाना में मॉडल स्कूल के िलान्यास समारोह में िरकत करेंगे तथा सिवाना से प्रस्थान कर सायं 4.00 बजे समदडी पहुचेगे। इसके पचात वे 27 जुलाई को प्रातः7.00 बजे समदडी से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
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स्वाधीनता दिवस समारोह 2012 कार्यक्रम निर्धारण हेतु बैठक कल
बाड़मेर, 18 जुलाई। जिला मुख्यालय पर स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कियें जाने वाले विभिन्न कार्योंक्रमों के निर्धारण हेतु समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में 20 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे कान्फ्रेस हॉल में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों के प्रस्ताव सहित उपस्थित होने के निर्दो दिए हैं।
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छात्रवृति राि बैंक खाते में जमा
बाडमेर, 18 जुलाई। अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स योजना के अन्तर्गत वशर 201112 की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छात्रवृति की राि छात्रों के बैक खाते में जमा करवा दी गई हैं।
कार्यक्रम अधिकारी लियाकत अली ने बताया कि मेरिट कम मीन्स एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृति वशर 201112 की राज्य सरकार से स्वीकृत राि विद्यार्थियों के बैक खाते में जमा करवा दी गई है। उन्होने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में 145 विद्यार्थियों की राि 9,98,659रूपये एवं मेरिट कम मीन्स में 5 विद्यार्थियों की राि 1,39,500रूपये जमा करवाई गई है। यदि किसी विद्यार्थी के खाते में राि जमा नहीं हुई हो तो वह अपनी बैंक भाखा से सम्पर्क करें।
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पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव
संबंधित ग्राम पंचायतों मे निषेधाज्ञा जारी
बाडमेर,18 जुलाई। जिले में पंचायत समिति धोरीमना की ग्राम पंचायत गुडामालानी, सोनडी व गंगासरा, पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत सेवनियाला, पंचायत समिति िव की ग्राम पंचायत फोगेरा व बीजावल, पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत राणीगांव व मारूडी तथा पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत मिठडाउ में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव के मद्दे नजर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 144 के तहत उक्त ग्राम पंचायतों की सीमा में निषेधाज्ञा जारी की है। उप चुनाव 20 जुलाई को कराये जाएगें।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय भास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दुक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, वल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से भास्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न ही इनका प्रदार्न कर सकेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निक्त एवं अति वृद्ध है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
आदो के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कानून एवं लोक भांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही भाशण/उद्बोधन देगा, न ही जुलूस, प्रदार्न, धरना, पहापडाव, पुतला जलावेगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे ऑडियो, वीडियों कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार करेगा अथवा करवायेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त ग्राम पंचायतों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा। साथ ही बिना अनुमति लाउड स्पीकर आदि अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदो 23 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
अनुज्ञापत्रों के शस्त्रों को जमा कराने के निर्दश
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव निश्पक्ष एवं भय रहित वातावरण में सम्पन्न करवाये जाने हेतु आयुद्ध नियमों के तहत जारी अनुज्ञापत्रों के भास्त्रों को पुलिस सुरक्षा में रखवाने के निर्दो दिए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो।
उन्होने पंचायत समिति धोरीमना की ग्राम पंचायत गुडामालानी, सोनडी व गंगासरा, पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत सेवनियाला, पंचायत समिति िव की ग्राम पंचायत फोगेरा व बीजावल, पंचायत समिति बाडमेर की ग्राम पंचायत राणीगांव व मारूडी तथा पंचायत समिति चौहटन की ग्राम पंचायत मिठडाउ की सीमा में निवास कर रहे समस्त भास्त्र अनुज्ञापत्र धारियों को आदो दिया है कि वे अपने 12 बोर गन, राईफल, पिस्टल, रिवाल्वर एवं एम.एल. गन को संबंधित पुलिस थाने में अस्थाई रूप से जमा करावें। संबंधित थानाधिकारी उक्त भास्त्रों को एक रजिस्टर में दर्ज कर मालखाना में सुरक्षित रखेंगे तथा 23 जुलाई के पचात संबंधित अनुज्ञापत्रधारी को उनका भास्त्र लौटाया जाएगा।
नियन्त्रण कक्ष स्थापित
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जिला कार्यालय के कांफ्रेन्स हॉल में टेलीफोन नम्बर 02982222226 पर राउण्ड दी क्लॉक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की है।
आदोानुसार नियन्त्रण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित होंगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982220007 तथा निवास 02982 220008 है।
संबंधित स्थानों पर अवका घोशित
जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों के उप चुनाव 20 जुलाई को कराये जाएगें।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदो जारी कर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों पर उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होगा, मतदान के दिन संबंधित स्थानों पर 20 जुलाई को सार्वजनिक अवका घोशित किया है।
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अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मेघवाल आज सिवाना आएगें
बाडमेर, 18 जुलाई। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल आज सिवाना आएगें।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष मेघवाल 19 जुलाई को प्रातः 6.00 बजे जयपुर से प्रस्थान कर दोपहर एक बजे सिवना आएगें तथा सामाजिक समारोह में िरकत करने के बाद सायं 6.00 बजे समदडी पहुंचेगे। वे 20 तथा 21 जुलाई को जोधपुर व रामदेवरा में लोगों के अभाव अभियोग सुनने के बाद 21 जुलाई को दोपहर 3.00 बजे समदडी पहुंचेगे। वे 22 जुलाई को समदडी से प्रातः 6.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर 12.00 बजे रामसर जाएगे तथा अम्बेडकर छात्रावास का उद्घाटन, मेघवाल समाज छात्रावास के िलान्यास कार्यक्रम के पचात रामसर से प्रस्थान कर रात्रि 8.00 बजे समदडी पहुंचेगे।
मेघवाल 23 व 24 जुलाई को पादरू तथा 25 जुलाई को समदडी में जन सुनवाई करने के बाद 26 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे सिवाना में मॉडल स्कूल के िलान्यास समारोह में िरकत करेंगे तथा सिवाना से प्रस्थान कर सायं 4.00 बजे समदडी पहुचेगे। इसके पचात वे 27 जुलाई को प्रातः7.00 बजे समदडी से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
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स्वाधीनता दिवस समारोह 2012 कार्यक्रम निर्धारण हेतु बैठक कल
बाड़मेर, 18 जुलाई। जिला मुख्यालय पर स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कियें जाने वाले विभिन्न कार्योंक्रमों के निर्धारण हेतु समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में 20 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे कान्फ्रेस हॉल में आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों के प्रस्ताव सहित उपस्थित होने के निर्दो दिए हैं।
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छात्रवृति राि बैंक खाते में जमा
बाडमेर, 18 जुलाई। अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स योजना के अन्तर्गत वशर 201112 की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छात्रवृति की राि छात्रों के बैक खाते में जमा करवा दी गई हैं।
कार्यक्रम अधिकारी लियाकत अली ने बताया कि मेरिट कम मीन्स एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृति वशर 201112 की राज्य सरकार से स्वीकृत राि विद्यार्थियों के बैक खाते में जमा करवा दी गई है। उन्होने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति में 145 विद्यार्थियों की राि 9,98,659रूपये एवं मेरिट कम मीन्स में 5 विद्यार्थियों की राि 1,39,500रूपये जमा करवाई गई है। यदि किसी विद्यार्थी के खाते में राि जमा नहीं हुई हो तो वह अपनी बैंक भाखा से सम्पर्क करें।
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