श्रीमाधोपुर.स्थानीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रैक नं. 2 श्रीमाधोपुर राजेन्द्र कुमार ने सोमवार को एक निर्णय में नाबालिग लड़की से ज्यादती करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट गोविंदनारायण तंवर एवं परिवादी के वकील एड. दिनेश सिंह शेखावत के अनुसार पीड़िता के पिता निवासी ढाणी मानावाली तन ढाणी गुमानसिंह ने जरिए इस्तगासा पुलिस थाना खंडेला में मामला दर्ज कराया था कि 15 अगस्त 2008 को उसकी नाबालिग पुत्री कुएं के पास घास खोद रही थी।
तभी वहीं के रहने वाले आरोपी जीतिया उर्फ जितेन्द्र पुत्र हेमाराम जाट ने उसकी पुत्री के साथ ज्यादती की। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता को कुएं में डाल दिया। परिजनों ने बाद में पीड़िता को बेहोशी की हालत में कुएं से निकालकर जयपुर इलाज कराया। कोमा में होने के कारण पीड़िता को साढ़े पांच माह बाद होश आया।
होश में आने के बाद पीड़िता ने घटना अपने परिजनों को बताई जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाल ने यह फैसला दिया।
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