मंगलवार, 24 जुलाई 2012

पंचायत ने मां को बेटे की बीवी बना दिया

पंचायत ने मां को बेटे की बीवी बना दिया
बक्सर। बिहार में बक्सर ग्राम कचहरी(विलेज कोर्ट) ने 22 साल की महिला को सौतेले बेटे के साथ पत्नी के रूप में रहने का फरमान सुनाया है। दोनों के बीच पिछले आठ साल से संबंध थे। दोनों के दो बच्चे भी हुए थे। इस तरह की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अवैध है।

पंचायत के फैसले पर महिला के 52 वर्षीय पति ने कहा कि वह दूसरी पत्नी और पहली पत्नी से हुए बच्चे को संपित्त से बेदखल कर देगा। उसने दूसरी पत्नी से हुए दो बच्चों की कस्टडी मांगी है। बस्तर जिले की भातुआ ग्राम कचहरी ने पिछले सप्ताह पूनम पासवान को सौतेले बेटे विकास पासवान के साथ पत्नी के रूप में रहने की इजाजत दे दी। विकास की उम्र 24 साल है। कचहरी ने पूनम और विकास की दलील सुनने के बाद उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कचहरी ने पूनम के पति जवाहर की भी दलील सुनी। जवाहर नवानगर में फोरेस्ट गार्ड के रूप में तैनाता है।

ग्राम कचहरी ज्यूडिशियल बॉडी है। इसे बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत सिविल कोर्ट जैसे अधिकार हैं। पूनम ने ग्राम कचहरी के सामने कहा कि वह विकास से अलग होने पर सुसाइड कर लेगी। पूनम ने बताया कि उसकी तीन साल की बेटी और दो साल का बेटा है। विकास दसवीं पास है और जमशेदपुर में एक निजी कंपनी में काम करता है। छुट्टी के दौरान वह गांव आता था। जवाहर ने पहली पत्नी की मौत के बाद पूनम से शादी की थी। पहली पत्नी की मौत आठ साल पहले हुई थी। जवाहर ने बताया कि उसे दो साल पहले पूनम और विकास के रिश्ते के बारे में पता चला। पूनम और विकास मेरे साथ रह सकते हैं लेकिन संपत्ति में से एक कौड़ी नहीं मिलेगी।

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