शुक्रवार, 1 जून 2012

रजामंदी से सेक्स की उम्र बढ़ाना गलत

रजामंदी से सेक्स की उम्र बढ़ाना गलत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 साल से बढ़ा 18 साल करने संबंधी प्रस्तावित कानून "अलोकतांत्रिक" होगा और पीछे ले जाने वाला कदम होगा।

अदालत ने कहा कि इस कानून से पुलिस को भी किशोरों का उत्पीड़न करने का हथियार मिल जाएगा। कोर्ट ने यूपी के संदीप पासवान को एक मामले में बरी करते हुए यह बात कही। पासवान पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म का आरोप है। वह लड़की के साथ गायब हो गया था। बाद में आर्यसमाज मंदिर में दोनों ने शादी की।

कोर्ट ने कहा कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सीमा 18 साल करना अलोकतंात्रिक व प्रतिगामी होगा। इस तरह के कदम से लड़की के माता-पिता की शिकायत के आधार पर किसी लड़के पर दुष्कर्म के मामले में मुकदमा चलने के मामले सामने आएंगे, भले ही संबंध बनाने में लड़की की सहमति रही हो और उसकी ओर से पेशकश की गई हो।

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