मंगलवार, 19 जून 2012

अवैध वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जाएगा


बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक की खबर पर कलेक्टर की कार्यवाही 


अवैध वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जाएगा 

बाडमेर, 19 जून। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदेश  जारी कर जिले में अवैध वाहनों के खिलाफ सघन संयुक्त जांच अभियान चलाने के लिए जांच दलों का गठन किया है। 
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि बाडमेर, शिव  एवं धोरीमना क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर, शिव  व गुडामालानी, सिवाना, बालोतरा एवं बायतु क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा, बायतु व सिवाना, सिणधरी, रामजी का गोल एवं गुडामालानी क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुडामालानी तथा चौहटन क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन के नेतृत्व में जांच दलों का गठन किया गया है, जिसमें उप निरीक्षक पुलिस, परिवहन निरीक्षक एवं रा.रा.प.प. निगम के निरीक्षक के अलावा पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। उन्होने जांच प्रभारियों को 20 से 22 जून तक विशेष  अभियान चलाने तथा इसके पचात उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा तिथि निर्धारित कर प्रत्येक सप्ताह में एक दिन आकस्मिक जांच करने के निर्दो दिए है। 
जिला कलेक्टर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले में बाल वाहिनी बसों पर निर्धारित रंग लगा हो, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र एवं परमीट हो एवं ड्राईवर के पास 2 वशर के अनुभव लाइसेन्स एवं निर्धारित वर्दी पहने हुए हो, की व्यवस्थाएं सुनिचत करने के निर्दो दिए गए है। इसी प्रकार हाईवे पर निर्धारित गति सीमा, लेन सिस्टम तथा स्पीड लिमिट के बोर्ड जेबरा क्रोसिंग एवं हाईवे पर स्थित विद्यालयों के आगे स्पीड ब्रेकर लगाना सुनिचत करने के निर्दो दिए गए है। उन्होने जिले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट भिजवाने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूपता हेतु रैली, सैमीनार एवं विचार गोश्ठियां आयोजित कराने तथा यातायात नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्दो दिए। 
उन्होने नगर पालिका बाडमेर एवं बालोतरा को भाहर में सडकों के गड्डों का चिन्हीकरण कर उनकी भराई कराने तथा स्पीड ब्रेकरों को मापदण्ड के अनुसार ठीक कराने व जेबरा क्रोसिंग पर पेन्ट करवाने के निर्दो दिए। उन्होने अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम/नियमों की अवहेलना में बिना हेलमेट, सिट बेल्ट, तेज गति, नों में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग करने, रेड लाईट से वाहन चलाने, वाहन में प्रोर होर्न का प्रयोग करने, घरेलू एलपीजी का प्रयोग करने, बिना वैद्य अनुज्ञापत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र/प्रदूशण जांच प्रमाण के वाहन संचालन करने इत्यादि पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्दो दिए। 
जिला कलेक्टर ने अभियान के दौरान उडन दस्तों द्वारा बिना वैद्य अनुज्ञापत्र के संचालित यात्री वहानों एवं अवैध रूप से सवारी ोने वाली जीपों/आरामदायक कारों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त करने की कार्यवाही करने के निर्दो दिए। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ोती हुई पायी जाने वाले गैर परिवहन वाहनों/परिवहन वाहनों (जीपों आदि) के वाहन चालकों के ड्राईविंग लाइसेन्स के संबंध में कार्यवाही करते हुए वाहन चालक को अयोग्य घोशित किया जाकर लाइसेन्स समर्पित कराने के निर्दो दिए। उन्होने अभियान के दौरान टेक्टर ट्रॉली, ऊॅट गाडा के पीछे रि्फ्लेक्टर लगाना सुनिचत करने के निर्दश  दिए। 

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