चेन्नई. केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में चिदंबरम की अर्जी ठुकरा दी है। अब गृह मंत्री को अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा है कि चिदंबरम की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर ट्रायल के दौरान फैसला होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चिंदबरम के खिलाफ ट्रायल के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
एआईएडीएमके नेता आर एस कन्नप्पन ने 2009 लोकसभा चुनाव में चिदंबरम की शिवगंगा सीट से जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कन्नप्पन तमिलनाडु की इस सीट पर चिदंबरम के मुकाबले महज 3354 वोटों से चुनाव हार गए थे। एआईडीएमके नेता का आरोप है कि चिदंबरम ने धांधली के दम पर यह सीट जीती है। कन्नप्पन ने चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वोटों की फिर से गिनती किए जाने की भी मांग की थी। चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए 29 आरोपों के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। चिदंबरम ने दलील दी थी कि कनप्पन की याचिका में कई खामियां हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाए।
अदालत ने चिदंबरम के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए गृह मंत्री को अदालती ट्रायल का सामना करने का हुक्म दिया। चिदंबरम ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का इस केस की मेरिट से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, चिदंबरम के धुर सियासी विरोधी और जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
एआईएडीएमके नेता आर एस कन्नप्पन ने 2009 लोकसभा चुनाव में चिदंबरम की शिवगंगा सीट से जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कन्नप्पन तमिलनाडु की इस सीट पर चिदंबरम के मुकाबले महज 3354 वोटों से चुनाव हार गए थे। एआईडीएमके नेता का आरोप है कि चिदंबरम ने धांधली के दम पर यह सीट जीती है। कन्नप्पन ने चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वोटों की फिर से गिनती किए जाने की भी मांग की थी। चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए 29 आरोपों के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। चिदंबरम ने दलील दी थी कि कनप्पन की याचिका में कई खामियां हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाए।
अदालत ने चिदंबरम के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए गृह मंत्री को अदालती ट्रायल का सामना करने का हुक्म दिया। चिदंबरम ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का इस केस की मेरिट से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, चिदंबरम के धुर सियासी विरोधी और जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
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